किशोरी से दुष्कर्म।
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अलीगढ़ में थाना अतरौली क्षेत्र की सात साल की किशोरी से दुष्कर्म के मामले में अदालत ने युवक को दोषी करार देते हुए 20 साल की सजा सुनाई है। एडीजे पॉक्सो सुरेंद्र मोहन सहाय की अदालत ने युवक पर 51 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जिसमें 40 हजार रुपये पीडि़ता को देने के लिए कहा है।
विशेष लोक अभियोजक महेश सिंह ने बताया कि 30 मार्च को अतरौली क्षेत्र के एक गांव की किशोरी के पिता ने तहरीर दी थी। उन्होंने बताया कि उनकी सात साल की बेटी रात करीब साढ़े आठ बजे पास में ही दुकान पर टॉफी लेने गई थी। जहां धर्मेंद्र उर्फ धुरेंद्र ने किशोरी को अपने घर की दूसरी मंजिल के कमरे में ले जाकर दुष्कर्म किया। करीब नौ बजे आरोपी उसे घर से यह कहते हुए छोड़ गया कि वह सीढ़ी से गिर गई है। सुबह किशोरी ने घटना के बारे में घरवालों को जानकारी दी।
पुलिस ने धर्मेंद्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस ने मामले में चार्जशीट लगाते हुए न्यायालय में दाखिल किया गया। जहां 18 जुलाई को आरोप तय किया गया। इसके बाद वादी, पीड़िता, चिकित्सक, मुंशी, विवेचक की गवाही हुई। अदालत ने साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर धर्मेंद्र को दोषी मानते हुए उसे 20 साल की सजा सुनाई है।