सुप्रीम कोर्ट
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सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में पंचायत चुनावों के लिए जारी मतदान पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अगर पंचायत चुनाव के लिए आज सुबह आठ बजे शुरू हुए मतदान पर रोक लगाई जाती है तो अराजकता पैदा होने का खतरा है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कल को इसी तरह कोई संसदीय चुनाव पर रोक लगाने की मांग रख देगा। हम इस मामले को लिस्ट कर लेते हैं, लेकिन मतदान पर कोई रोक नहीं होगी।
गौरतलब है कि पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में वार्डबंदी, एक ही परिवार के वोट अलग-अलग वार्ड में बनने और एनओसी के विषय पर दायर लगभग एक हजार से अधिक याचिकाएं दायर हुई थीं। हालांकि, कोर्ट ने सभी याचिकाओं को खारिज कर पंजाब में पंचायत चुनाव का रास्ता साफ कर दिया है। साथ ही गत सप्ताह 270 पंचायतों के चुनाव पर लगाई गई रोक हटा दी। हालांकि कोर्ट ने कुछ याचिकाओं में चुनाव की वीडियोग्राफी की मांग को स्वीकार कर लिया है। इसके बाद आज (15 अक्तूबर) को पंजाब में पंचायत चुनाव आयोजित हुए।