सभी वादों को एक साथ सुनने के आदेश के विरोध में दाखिल रिकॉल आवेदन को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान खारिज कर दिया था। मामले में वाद बिंदु तय करने के लिए छह नवंबर की तिथि तय की गई थी।
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सभी वादों को एक साथ सुनने के आदेश के विरोध में दाखिल रिकॉल आवेदन को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान खारिज कर दिया था। मामले में वाद बिंदु तय करने के लिए छह नवंबर की तिथि तय की गई थी।
मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद।
– फोटो : अमर उजाला।
श्रीकृष्ण जन्म भूमि एवं शाही ईदगाह विवाद मामले में बुधवार को सुनवाई शुरू हो गई है। न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन के सेवानिवृत्त होने के बाद न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्रा की पीठ सुनवाई कर रही है।
सभी वादों को एक साथ सुनने के आदेश के विरोध में दाखिल रिकॉल आवेदन को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान खारिज कर दिया था। मामले में वाद बिंदु तय करने के लिए छह नवंबर की तिथि तय की गई थी।
ये है पूरा मामला
हिंदू पक्ष ने सभी विवादों का एकत्रीकरण कर तत्काल वाद बिंदुओं को तय करके सुनवाई की जाए। मुस्लिम पक्ष की तरफ से इसका विरोध किया गया। कोर्ट में मुस्लिम पक्ष ने सभी मुकदमों की अलग- अलग सुनवाई करने की मांग कोर्ट से की थी। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद हाईकोर्ट ने सुरक्षित रख लिया था। आज हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष के आवेदन को खारिज कर दिया। अब सभी मुकदमे एक साथ चलाए जाएंगे।
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