यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति डाॅ. गौतम चौधरी की खंडपीठ ने स्वतः संज्ञान आपराधिक अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। जिला अदालत इलाहाबाद की सिविल जज की ओर से दी गई रिपोर्ट मंगलवार की अदालत ने पेश की गई।
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वकील।
– फोटो : अमर उजाला।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिला अदालत में वादकारी दंपती से मारपीट और सिविल जज से दुर्व्यवहार के आरोपी सात अधिवक्ताओं के जिला अदालत में प्रवेश पर आग रोक हटा ली है। जबकि, मुख्य आरोपी रणविजय सिंह व मोहम्मद आसिफ पर रोक बरकरार रहेगी।
यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति डाॅ. गौतम चौधरी की खंडपीठ ने स्वतः संज्ञान आपराधिक अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। जिला अदालत इलाहाबाद की सिविल जज की ओर से दी गई रिपोर्ट मंगलवार की अदालत ने पेश की गई। इसमें कहा गया कि शिकायतकर्ता सिविल जज केवल केवल मुख्य आरोपी रणविजय सिंह व मोहम्मद आसिफ को ही नाम से पहचानती है।
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