यह निषेधाज्ञा 25 नवम्बर,2024 से 24 जनवरी,.2025 तक रहेगी प्रभावी
सोनभद्र। जिला मजिस्ट्रेट श्री बी0एन0 सिंह ने अवगत कराया है कि आगामी विभिन्न पर्वों/त्यौहारों पर पारस्परिक सौहार्द एवं आपसी समन्वय में कतिपय अवांछित तत्वों के हस्तक्षेप/साजिश के कारण विधि एवं शान्ति व्यवस्था प्रभावित किये जाने से इनकार नहीं किया जा सकता है, इसके अतिरिक्त समय-समय पर शासन स्तर से निर्धारित एवं स्थानीय स्तर पर जनपद में सम्पन्न हो रहे विभिन्न आवश्यक प्रतियोगी तथा शैक्षणिक परीक्षाओं के दौरान विधि एवं शान्ति व्यवस्था स्थापित रखे जाने की आवश्यकता के दृष्टिगत वर्तमान में लागू प्राविधानों के अनुरुप एक पक्षीय निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा-163(2), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 प्रभावी किया जाना अपेक्षित है, उक्त के क्रम में कोविड-19 संक्रमण से बचाव हेतु लागू उपायों के अनुपालन एवं आगामी प्रमुख त्यौहारों, पर्वों व संभावित परीक्षाओं के दौरान विधि एवं शान्ति व्यवस्था सुनिश्चित कराये जाने की आवश्यकता के दृष्टिगत जनपद-सोनभद्र के सम्पूर्ण क्षेत्र में निम्नांकित निषेधाज्ञा पारित की जाती है, आगामी पर्व, त्यौहारों के दौरान अत्यधिक सतर्कता बरतते हुए किसी प्रकार के जूलूस, धरना-प्रदर्शन इत्यादि बिना प्रशासनिक अनुमति आयोजित नहीं किये जायेंगे। कोई भी व्यक्ति अथवा व्यक्ति समूह अपर जिला मजिस्ट्रेट, जिलाधिकारी अथवा उप जिला मजिस्ट्रेट की पूर्वानुमति के बिना न तो कोई सभा, धरना-प्रदर्शन अथवा जुलूस का आयोजन करेगा न ही किसी को ऐसा करने के लिए प्रेरित करेगा। धार्मिक मेलों, बारात या शव यात्राओं पर यह प्रतिबन्ध लागू नहीं होगा। अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् जूलूस या सार्वजनिक कार्यक्रम के आयोजक के द्वारा कार्यक्रम स्थल पर सामाजिक दूरी, सभी के लिए माॅस्क की अनिवार्यता एवं सेनेटाइजर की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये। ऐसे किसी जूलूसों/सार्वजनिक कार्यक्रमों में 60 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों, 10 वर्ष से छोटे उम्र के बच्चों तथा गम्भीर बीमारी से ग्रस्त व्यक्तियों द्वारा प्रतिभाग किया जाना वर्जित रहेगा। आयोजकों को उनके द्वारा प्रस्तावित कार्यक्रमों के सम्बन्ध में कोविड-19 से बचाव सम्बन्धित दिशा-निर्देशों से भलीभांति अवगत करा दिया जाए। यह स्पष्ट कर दिया जाए कि कार्यक्रम के दौरान कोविड प्रोटोकाल तथा गाइड लाइन्स के अनुपालन का उत्तर दायित्व सम्बन्धित आयोजक का ही होगा, आगामी पर्व/त्यौहारों के दृष्टिगत भड़काऊ एवं विद्वेष फैलाने वाली भ्रामक अफवाह न फैलाई जाय इसके रोकथाम हेतु जनपद स्तर पर सोशल मीडिया की कड़ी निगरानी अवश्य रखी जाएगी, जनपद के अभिसूचना तंत्र को और अधिक प्रभावी एवं सक्रिय कर दिया जाये। किसी भी सभा में गड़बड़ी करना या करवाना, या डरा-धमकाकर या आतंकित करके शान्ति ब्यवस्था को प्रभावित करवाना प्रतिबन्धित रहेगा। मदिरा की दूकानों एवं बार आदि के आस-पास पर्याप्त पुलिस प्रबन्ध करते हुए अराजक, असामाजिक व आपराधिक तत्वों पर सतर्क एवं कड़ी निगरानी रखी जाए। होटल, रेस्टोरेन्ट, शाॅपिंग माॅल, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, मुख्य मार्गों/बाजारों एवं चैराहों पर भी समुचित पुलिस व्यवस्था सुनिश्चित किया जाए। कोई भी व्यक्ति या व्यक्ति समूह अस्त्र-शस्त्र, आग्नेयास्त्र, विस्फोटक सामग्री इत्यादि लेकर सार्वजनिक स्थानों पर न तो भ्रमण करेगा और न ही किसी को ऐसा करने के लिए प्रेरित करेगा। कोई भी व्यक्ति अथवा व्यक्ति समूह किसी प्रकार की विस्फोटक सामग्री/ज्वलनशील पदार्थ न तो एकत्रित करेगा और न ही ऐसा करने के लिए किसी को प्रेरित करेगा। जुलूसों, सभाओं या रैलियों में प्रतिबन्धित असलहे/ लाठी-डण्डे/ईंट-पत्थर आदि लेकर चलना सर्वथा प्रतिबन्धित होगा। कोई भी व्यक्ति मौखिक अथवा लिखित रूप से (पोस्टर, पम्पलेट, पर्चे, सोशल मीडिया आदि) अथवा ध्वनि विस्तारक यंत्र से किसी भी प्रकार की कोई नारेबाजी अथवा भ्रामक प्रचार नहीं करेगा, जिससे वर्ग विशेष अथवा जाति सम्बन्धी किसी प्रकार के तनाव उत्पन्न होने की सम्भावना न हो। यह कि कोई व्यक्ति या समूह यातायात जाम नहीं करेगा और न ही बाधित करेगा, किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारण यंत्रों के द्वारा धार्मिक वर्ग संबंधी अथवा जातिगत भावनाओं के भड़काने वाले नारे नहीं लगायेगा तथा दीवारों पर आपत्तिजनक पोस्टर आदि नहीं लगायेगा और न ही ऐसे पम्पलेट/पर्चे आदि का वितरण करेगा, जिससे किसी वर्ग विशेष अथवा जाति सम्बन्धी तनाव होने की संभावना हो। किसी भी सरकारी अथवा गैर सरकारी कर्मचारी को ड्यूटी पर जाने से नहीं रोकेगा। यह कि कोई भी व्यक्ति/व्यक्ति समूह इस अवधि के भीतर अपने आवास के भीतर या बाहर सार्वजनिक स्थान पर ईट के टुकड़े, सोडा वाटर की बोतलें तथा ऐसी सामग्री जिसका उपयोग किसी प्रकार के आक्रमण के दृष्टिकोण से किया जा सकता है, ऐसे ध्येय के लिए प्रयोग नहीं करेगा। सोशल मीडिया (फेस बुक, व्हाटएप या अन्य किसी इलेक्ट्रोनिक माध्यम से) किसी भी प्रकार की झूठ/ भ्रामक सूचना, उत्तेजनात्मक अफवाह आदि नहीं फैलायी जायेगी। किसी भी ग्रुप से संबंधित ग्रुप एडमिन द्वारा उनके ग्रुप में कोई भी झूठी/भ्रामक सूचना, अफवाह अथवा ऐसे कोई विज्ञप्ति प्रकाशित होने से रोका जायेगा जिससे कि जन सामान्य भ्रमित हो तथा लोक प्रशान्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। यदि कोई सदस्य इस प्रकार का संदेश/वीडियो डालता है तो ग्रुप एडमिन इसकी सूचना तत्काल देगा, किसी भी राजनीतिक दल या अभ्यर्थी को अन्य राजनीतिक दलों के सदस्यों या उनके नेताओं के पुतले लेकर चलने, उनको सार्वजनिक स्थान पर जलाने और इसी प्रकार के अन्य प्रदर्शन पूर्णतया प्रतिबंधित होगंे। किसी दल या अभ्यर्थी के द्वारा किसी भी स्थान पर सभा या जुलूस प्राधिकृत अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जायेगा, जनपद के किसी भी क्षेत्र में सार्वजनिक सम्पत्ति को किसी भी प्रकार की क्षति नहीं पहुॅचायी जायेगी। किसी भी प्रकार की क्षति एवं जान-माल की हानि करने को दण्डनीय अपराध माना जायेगा, कोई भी व्यक्ति/व्यक्ति समूह अथवा राजनैतिक दल किसी व्यक्तिगत/सार्वजनिक स्थान एवं बिजली, टेलीफोन के खम्भों पर या इनका सहारा लेकर कोई बैनर, पोस्टर व होर्डिªंग नहीं लगायेगा, कोई भी व्यक्ति बुग्गी/ट्राली अथवा अन्य किसी वाहन से खुले रूप में कूड़ा-कचरा, गोबर, मांस आदि का संचरण किसी भी अवस्था में नहीं करेगा। प्रतिबंधिक पशुओं का क्रय-विक्रय व परिवहन प्रतिबन्धित रहेगा, ऐसा करते पाये जाने पर उसके विरूद्ध सुसंगत धाराओं में कार्यवाही की जायेगी, बिना अनुमति के ड्रोन या ड्रोन कैमरा उड़ाना प्रतिबन्धित किया जाता है तथा सक्षम प्राधिकारी -नगर मजिस्ट्रेट/संबंधित उप जिला मजिस्ट्रेट से इसकी पूर्व अनुमति लेना आवश्यक होगा, किसी भी राजनैतिक दल के प्रत्याशी द्वारा ध्वजदण्ड बनाने, सूचनायें चिपकाने, पोस्टर चिपकाने, बैनर लगाने, नारे लगाने आदि के लिए किसी व्यक्ति को निजी भूमि, भवन अहाते, दीवार मैरिज होम, फार्म हाउस आदि का उपयोग संबंधित व्यक्ति की अनुमति के बिना नहीं किया जायेगा। प्राप्त अनुमति की प्रति संबंधित उप जिला मजिस्ट्रेट एवं इस कार्यालय को पे्रषित की जायेगा, उक्त आदेश का उल्लंघन के फलस्वरूप दाखिल किये जाने वाला परिवाद क्षेत्रीय कार्यपालक मजिस्ट्रेट अथवा उसके आदेश के अधीन क्षेत्रीय थानाध्यक्ष/उप निरीक्षक द्वारा किया जायेगा, रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 06.00 बजे तक लाउड स्पीकर/साउण्ड बाक्स/अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग पूर्णतया प्रतिबन्धित रहेेगा, आगामी आयोजित की जाने वाली किसी भी परीक्षा से सम्बन्धित परीक्षा केन्द्रों के आस-पास ध्वनि विस्तारक यन्त्रों का प्रयोग पूर्णतया प्रतिबन्धित होगा। परीक्षा केन्द्रों के आस-पास 100 मीटर की परिधि में परीक्षार्थियों के अतिरिक्त बाहरी व्यक्तियों की मौजूदगी पूर्णतया प्रतिबन्धित होगी, परीक्षार्थियों को किसी भी प्रकार के शस्त्रादि लेकर परीक्षा स्थल की परिधि में जाना पूर्णतः प्रतिबन्धित होगा परीक्षा केन्द्र परिसर के अन्दर परीक्षार्थियों को पाठ्य सामग्री, मोबाइल फोन या ऐसा इलेक्ट्राॅनिक संयंत्र जिससे अनुचित साधन प्रयोग की आशंका हो, ले जाने की अनुमति कदापि नहीं होगी। परीक्षा केन्द्रों की 200 मीटर परिधि में कोई भी फोटोस्टेट, कापीयर आदि की दूकानें परीक्षा अवधि के दौरान प्रतिबन्धित रहेंगी, किसी भी दशा में सचल/निरीक्षण दल के पुरुष सदस्य द्वारा बालिकाओं की तलाशी नहीं की जायेगी। आवश्यकतानुसार केवल महिला सदस्यों द्वारा ही बालिकाओं की तलाशी ली जा सकेगी, लोकहित व विधि और व्यवस्था बनाए रखने के दृष्टिगत यह निषेधाज्ञा तत्काल जारी की जानी आवश्यक है। अल्प समयावधि के कारण वर्तमान में व्यक्तिगत रूप से इस पर सुनवाई सम्भव नहीं है, यह निषेधाज्ञा एक पक्षीय आधार पर जारी की जा रही है, यह निषेधाज्ञा 25 नवम्बर,2024 से 24 जनवरी,2025 तक, यदि आवश्यक कारणों से इसे मध्य में ही वापस न ले लिया गया, तद्नुसार प्रभावी रहेगी, किसी भी प्राविधान का उल्लंघन पाये जाने की दशा में निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा-163(2)भा0 न्या0सं0-2003 एवं कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत तत्सम्बन्धित लागू आपदा-प्रबन्धन अधिनियम- 2005 एवं भा0द0वि0 की प्रभावी सुसंगत धाराओं में वर्णित प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी। जनहित एवं आवश्यकता के दृष्टिगत उपरोक्त वर्णित समस्त प्रावधानों का कड़ाई एवं तत्परता पूर्वक अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।