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संभल हिंसा
– फोटो : अमर उजाला
हिंसा के तीन दिन बाद बुधवार को पुलिस की ओर से जारी किए गए पोस्टरों में अधिकतर उपद्रवी 20 से 30 साल की उम्र के हैं। जारी तस्वीरों में उपद्रवियों के हाथ में ईंट-पत्थर और हथियार दिख रहे हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जो वीडियो और फुटेज मिले हैं उनमें नाबालिग और महिलाएं भी शामिल हैं। हालांकि, पुलिस ने महिलाओं और नाबालिगों के पोस्टर जारी नहीं किए हैं।
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एसपी कृष्ण कुमार विश्नोई ने बताया कि जितने वीडियो अभी तक सामने आए हैं, उसमें भीड़ को कोई रोकने या समझाने का प्रयास नहीं कर रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि जो भी आया वह भीड़ का हिस्सा बन गया और उपद्रव में शामिल हो गया। यह वीडियो कई तरह के सवाल उठा रहे हैं। भीड़ जामा मस्जिद के पीछे से ही क्यों पहुंची? उपद्रवियों के पास तमंचे कहां से आए? इन सवालों के जवाब तलाशे जा रहे हैं। एक वीडियो में युवक मुंह पर कपड़ा बांधकर तमंचे से फायरिंग करता भी दिख रहा है। तमंचे का रुख सामने की ओर है।
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उपद्रव में बिजली विभाग को दो लाख का नुकसान, दर्ज कराएगा रिपोर्ट
उपद्रव के दाैरान जामा मस्जिद के पास तार जलने से बिजली विभाग को भी नुकसान हुआ है। बिजली विभाग ने अपने नुकसान का आकलन कर रिपोर्ट तैयार कर ली है। इसमें दो लाख रुपये का नुकसान होने की बात कही गई है। कोतवाली में उपद्रवियों के खिलाफ तहरीर देकर सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचाने में रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी।
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सपाइयों की निगरानी, कांग्रेस के शहर अध्यक्ष को नोटिस
बवाल के बाद पुलिस-प्रशासन के अधिकारी लगातार कार्रवाई को आगे बढ़ा रहे हैं। कांग्रेस के शहर अध्यक्ष तौकीर अहमद को धारा 168 का नोटिस दिया गया है। जिसमें उनके द्वारा माहाैल खराब करने का अंदेशा जताया गया है। इसके अलावा सपा नेताओं की भी निगरानी की जा रही है। बवाल के बाद 40 लोग मुचलकों से पाबंद किए गए हैं। बवाल से पहले भी 42 लोग पाबंद किए गए थे। सांसद जियाउर्रहमान बर्क को भी 168 का नोटिस तामील कराया गया था।
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कोर्ट कमिश्नर कल न्यायालय में पेश कर सकते हैं सर्वे रिपोर्ट
जामा मस्जिद बनाम हरिहर मंदिर मामले में शुक्रवार को कोर्ट में सुनवाई होगी। कोर्ट कमिश्नर रमेश सिंह राघव न्यायालय में रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकते हैं। कोर्ट कमिश्नर ने बताया कि वह सर्वे की समीक्षा कर रहे हैं। 29 नवंबर को न्यायालय में रिपोर्ट पेश करनी है। यदि रिपोर्ट की समीक्षा पूरी नहीं हुई तो न्यायालय से समय बढ़ाने के लिए आग्रह करेंगे। 19 नवंबर को हिंदू पक्ष ने न्यायालय में वाद दायर किया था। जिसमें मस्जिद की जगह हरिहर मंदिर होने का दावा किया है। न्यायालय ने कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करते हुए 29 नवंबर को रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए थे। इस आदेश के बाद 19 और 24 नवंबर को कोर्ट कमिश्नर मस्जिद पहुंचकर सर्वे कर चुके हैं। केस के वादियों में सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हरिशंकर जैन, पार्थ यादव, महंत ऋषिराज गिरि, राकेश कुमार, जीत पाल सिंह यादव, मदनपाल, वेदपाल और दीनानाथ शामिल हैं। हरिशंकर जैन के बेटे विष्णु शंकर जैन इस मामले में अधिवक्ता के तौर पर शामिल हैं।