सोनभद्र/एबीएन न्यूज। सवा पांच वर्ष पुराने दलित नाबालिग से शादी का झांसा देकर संबंध बनाने व गर्भपात कराने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) श्री अमित वीर सिंह की अदालत ने दोषी गौरव पटेल को 10 वर्ष की कठोर कारावास और 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर एक माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी, जबकि अभिरक्षा में बिताया गया समय सजा में समाहित किया जाएगा।
अर्थदंड की राशि में से 8 हजार रुपये पीड़िता को क्षतिपूर्ति के रूप में दिए जाएंगे।
बतादें कि पन्नूगंज थाना क्षेत्र की रहने वाली दलित नाबालिग लड़की ने 13 दिसंबर 2019 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसमें उसने बताया कि जब वह कक्षा 10 की छात्रा थी, तभी स्कूल जाते समय उसकी जान-पहचान गौरव पटेल पुत्र श्रीनाथ पटेल, निवासी बेलहिया से हुई। गौरव ने शादी का झांसा देकर संबंध बनाए और गर्भ ठहरने पर जबरन दवा खिलाकर गर्भपात करा दिया। 1 दिसंबर 2019 को आरोपी ने चतरा बाजार में पीड़िता से मुलाकात की और मंदिर में शादी का झांसा देकर उसे सुनसान स्थान पर ले गया। वहां जातिसूचक शब्दों का प्रयोग कर गाली-गलौज की और चाकू दिखाकर धमकी दी कि वह शादी नहीं करेगा। अगले दिन, 2 दिसंबर को उसे छोड़ते समय धमकी दी कि अगर किसी को बताया, तो पूरे परिवार को जिंदा जला देगा।
पुलिस द्वारा की गई विवेचना के बाद पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने पर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई थी। मामले की सुनवाई में दोनों पक्षों की दलीलें, गवाहों के बयान और दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने गौरव पटेल को दोषसिद्ध मानते हुए कठोर सजा सुनाई। सरकारी वकीलों दिनेश प्रसाद अग्रहरि, सत्यप्रकाश त्रिपाठी और नीरज कुमार सिंह ने प्रभावी रूप से पैरवी की।
Pathankot: पठानकोट में एयरफोर्स के अपाचे हेलीकॉप्टर की आपात लैंडिंग
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