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दिल्ली हाई कोर्ट ने शकील अब्बास की ‘ताज स्टोरी’ याचिका खारिज की, परेश रावल को पक्षकार बनाने पर फटकार लगाई, फिल्म 31 अक्टूबर को रिलीज होगी.
दिल्ली हाई कोर्ट ने एक्टर परेश रावल की फिल्म ‘ताज स्टोरी’ के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है. कोर्ट ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाते हुए कहा कि पहले सेंसर बोर्ड के सर्टिफिकेट के खिलाफ केंद्र सरकार के सामने रिवीजन अर्जी दाखिल करें.
“क्या हम सुपर सेंसर बोर्ड हैं?”
दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला ने याचिका की सुनवाई करते हुए कहा, “क्या हम सुपर सेंसर बोर्ड हैं?”
अदालत ने लगाई फटकार
याचिकाकर्ता ने कहा कि अदालत के पास पर्याप्त शक्तियां हैं. इस पर मुख्य न्यायाधीश ने कहा, “हमारी सीमाओं को समझें. हम सुपर सेंसर बोर्ड नहीं हैं. ऐसे मामलों में कई बार पक्षकारों और वकीलों पर आरोप लगते हैं. इससे बचें. आपको अधिनियम के दायरे में रहकर अपना पक्ष रखना होगा और नियमों के किसी भी उल्लंघन पर ध्यान दिलाना होगा.”
फिल्म की रिलीज का रास्ता साफ
कोर्ट की फटकार के बाद याचिकाकर्ता ने याचिका वापस ले ली है, जिससे फिल्म की रिलीज का रास्ता साफ हो गया है. फिल्म ‘ताज स्टोरी’ 31 अक्टूबर को रिलीज होने वाली है, जिसमें परेश रावल एक वकील की भूमिका निभाते नजर आएंगे.
क्या था मामला
यह याचिका दिल्ली के वरिष्ठ अधिवक्ता शकील अब्बास ने दायर की थी. इसमें ‘ताज स्टोरी’ के निर्माता, निर्देशक और अभिनेता परेश रावल को पक्षकार बनाया गया था. साथ ही केंद्र सरकार और सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (सीबीएफसी) को भी पक्षकार बनाया गया था.
लगाए थे ये आरोप
याचिकाकर्ता का दावा था कि फिल्म ताजमहल और उससे जुड़ी ऐतिहासिक जानकारी को गलत तरीके से पेश करती है, जिससे जनता में भ्रम फैल सकता है और धार्मिक व सांप्रदायिक तनाव पैदा होने का खतरा है. याचिकाकर्ता का कहना था कि सीबीएफसी ने ट्रेलर और फिल्म की सामग्री की जिम्मेदारी से जांच नहीं की, जिससे जनता में भ्रम फैल सकता है.

न्यूज 18 हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम कर रहीं वर्षा का डिजिटल मीडिया में 8 सालों का अनुभव है। एंटरटेनमेंट रिपोर्टिंग, लेखन, फिल्म रिव्यू, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है। वर्षा ने जामिया मिल्…और पढ़ें
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