सीजीएम के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में शासन के निर्देश पर कार्रवाई की गई है। उन्होंने सेवा अवधि में 2.23 करोड़ रुपये की आय अर्जित की और खर्च 4.70 करोड़ किए।
– फोटो : amar ujala
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जल निगम की कंस्ट्रक्शन एंड डिजाइन सर्विसेज (सीएंडडीएस) के पूर्व मुख्य महाप्रबंधक (सीजीएम) आशुतोष कुमार राय के खिलाफ विजिलेंस ने आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का केस दर्ज किया है। गोपनीय जांच में 2.47 करोड़ रुपये की अघोषित आय का पता चलने पर यह कार्रवाई की गई है।
विजिलेंस की ओर से दर्ज एफआईआर के मुताबिक आशुतोष ने अपनी सेवा अवधि के दौरान सभी वैध स्रोतों से 2.23 करोड़ रुपये की आय अर्जित की थी। उन्होंने संपत्तियों को खरीदने और भरण-पोषण में कुल 4.70 करोड़ रुपये व्यय किए। इस अंतर के बारे में जवाब-तलब पर उन्होंने विजिलेंस को कोई लेखा-जोखा और स्पष्टीकरण नहीं दिया।
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विजिलेंस ने शासन को अपनी रिपोर्ट सौंपते हुए आशुतोष के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं में एफआईआर दर्ज कर विवेचना करने की अनुमति मांगी थी। बीती 31 अक्तूबर को शासन ने विजिलेंस को अनुमति दी थी जिसके बाद केस दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी गई है।
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