सोनभद्र/एबीएन न्यूज। जिला पूर्ति अधिकारी सोनभद्र श्री ध्रुव गुप्ता ने जानकारी दी है कि माह फरवरी 2026 के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अंतर्गत गेहूं एवं चावल के वितरण स्केल में परिवर्तन किया गया है। अपर आयुक्त के निर्देशों के अनुपालन में जनपद के सभी अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को संशोधित वितरण व्यवस्था के बारे में अवगत कराया गया है।
जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि अंत्योदय योजना के अंतर्गत कार्डधारकों को प्रति कार्ड खाद्यान्न की मात्रा में बदलाव किया गया है। पूर्व में जहां गेहूं 14 किलोग्राम दिया जाता था, वहीं अब इसकी मात्रा घटाकर 10 किलोग्राम कर दी गई है। इसके साथ ही चावल की मात्रा 21 किलोग्राम से बढ़ाकर 25 किलोग्राम निर्धारित की गई है।
इसी प्रकार पात्र गृहस्थी योजना के तहत प्रति यूनिट खाद्यान्न वितरण में भी संशोधन किया गया है। वर्तमान में प्रति यूनिट गेहूं की मात्रा 2 किलोग्राम थी, जिसे घटाकर 1 किलोग्राम किया गया है, जबकि चावल की मात्रा 3 किलोग्राम से बढ़ाकर 4 किलोग्राम कर दी गई है।
उन्होंने स्पष्ट किया कि माह फरवरी 2026 के लिए अंत्योदय योजना के कार्डधारकों को प्रति कार्ड 25 किलोग्राम चावल एवं 10 किलोग्राम गेहूं तथा पात्र गृहस्थी योजना के कार्डधारकों को प्रति यूनिट 4 किलोग्राम चावल एवं 1 किलोग्राम गेहूं संबंधित उचित दर की दुकानों से निःशुल्क प्राप्त होगा।
जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि निःशुल्क खाद्यान्न वितरण के दौरान यदि किसी प्रकार की शिकायत होती है तो कार्डधारक जिला पूर्ति कार्यालय, संबंधित उपजिलाधिकारी कार्यालय अथवा विभागीय टोल फ्री नंबर 1800-1800-150 पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। उन्होंने जनपद के सभी उचित दर विक्रेताओं को निर्देशित किया है कि फरवरी 2026 के लिए आवंटित खाद्यान्न का निःशुल्क एवं पारदर्शी वितरण सुनिश्चित करें। वितरण में अनियमितता पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।
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