नाम की स्पेलिंग में अंतर के कारण 46 साल से रुकी पेंशन पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निगम को एक सप्ताह में भुगतान का आदेश दिया है। विस्तार से पढ़ें पूरी खबर-
हाईकोर्ट ने दिया सख्त आदेश
– फोटो : अमर उजाला
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