फतेहपुर जिले में करीब छह साल पहले अपहृत युवती की कोई जानकारी न मिल पाने पर सीबीआई ने हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण (हैबियस कॉर्पस) में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की है। सीबीआई ने अदालत को पूरे घटनाक्रम की विवेचना में बताया कि अब इसके आगे न विवेचना हो सकती है और न ही तलाश की जा सकती है। इसी आधार पर आठ पेज की करीब 30 बिंदुओं पर क्लोजर रिपोर्ट तैयार कर हाईकोर्ट इलाहाबाद और जिला न्यायालय में दाखिल की गई है।
मामला कल्यानपुर थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली एक अनुसूचित जाति की 22 वर्षीय युवती रितु देवी से जुड़ा है। युवती की शादी कानपुर साढ़ थाना क्षेत्र के एक गांव में हुई थी। 23 फरवरी 2021 को युवती के मायके से गांव निवासी हैप्पी सिंह व अन्य अपहरण कर ले गए थे। इलाहाबाद हाईकोर्ट के हैबियस कॉर्पस के तहत आदेश पर कल्यानपुर पुलिस ने 10 दिसंबर 2021 को प्राथमिकी दर्ज की थी। युवती की अंतिम लोकेशन गुजरात प्रांत के सूरत में मिली थी। पुलिस मामले में हीलाहवाली करती रही।
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