सोनभद्र/एबीएन न्यूज। सोनभद्र के जिलाधिकारी B. N. Singh ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के अंतिम चरण में सरकारी भुगतान प्रक्रिया को सुव्यवस्थित और समयबद्ध ढंग से संपन्न कराने के लिए महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2013-14 से सभी प्रकार के सरकारी भुगतान ई-पेमेन्ट प्रणाली के माध्यम से किए जा रहे हैं और इसके लिए समय-समय पर शासन द्वारा दिशा-निर्देश जारी किए जाते रहे हैं।
जिलाधिकारी ने कहा कि चालू वित्तीय वर्ष में प्राप्त बजट के सापेक्ष समय पर भुगतान सुनिश्चित करने और देयकों के सुचारू निस्तारण के लिए सभी विभागों के आहरण एवं वितरण अधिकारियों को निर्धारित प्रक्रिया का कड़ाई से पालन करना होगा। उन्होंने निर्देश दिया कि सभी आहरण एवं वितरण अधिकारी अपने-अपने विभागों से संबंधित बिलों को अधिकतम 25 मार्च 2026 तक कोषागार में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत कर दें।
उन्होंने स्पष्ट किया कि कोषागार द्वारा 25 मार्च 2026 तक प्राप्त बिलों की आवश्यक जांच के बाद उन्हें पास किया जाएगा तथा ई-पेमेन्ट के माध्यम से 31 मार्च 2026 तक भुगतान के लिए अधिकृत किया जा सकेगा। इसके साथ ही यह भी बताया गया कि 31 मार्च 2026 को पारित बिलों का भुगतान ई-पेमेन्ट के जरिए उसी दिन शाम 5 बजे तक ही संभव होगा।
जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वित्तीय वर्ष के अंतिम माह में प्रस्तुत किए जाने वाले सभी देयकों को संबंधित कार्यालय और आहरण वितरण अधिकारी द्वारा नियमानुसार तैयार किया जाए तथा आवश्यक स्वीकृति आदेश और संबंधित दस्तावेजों के साथ ही भुगतान के लिए कोषागार में प्रस्तुत किया जाए, ताकि देयकों के निस्तारण में किसी प्रकार की देरी या बाधा न उत्पन्न हो। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि यदि किसी विभाग द्वारा समय से बिल प्रस्तुत नहीं किए जाते और इसके कारण कोई धनराशि व्यपगत हो जाती है, तो इसके लिए संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी स्वयं जिम्मेदार होंगे।
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