अदालत का आदेश
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अलीगढ़ के खैर क्षेत्र में दो वर्ष पहले घर में बेटी संग पिता द्वारा छेड़खानी के मामले में दोषी पिता को तीन वर्ष कैद की सजा सुनाई गई है। यह फैसला एडीजे विशेष पॉक्सो सुरेंद्र मोहन सहाय की अदालत से सुनाया गया है। खास बात है कि घटना के बाद से पिता को जमानत नहीं मिली है और वह जेल में है।
अभियोजन अधिवक्ता एडीजीसी महेश सिंह के अनुसार घटना 13 मार्च 2022 की है। वादी मुकदमा 13 वर्ष की बेटी की मां के अनुसार उसका पति शराब का आदी है। वह आए दिन घर में विवाद-मारपीट करता था। घटना वाली शाम वह खेत पर काम करने गई थी। बेटी घर में अकेली थी। इसी दौरान पति घर आया और बेटी से छेड़खानी करने लगा। विरोध पर जान से मारने की धमकी दी। उसी समय बेटा घर में पहुंच गया और उसने पिता को धक्का देकर बेटी को बचाया।
बाद में मां के आने पर घर में झगड़ा हुआ और बात थाने तक पहुंची। तब मुकदमे के आधार पर गिरफ्तारी हुई। चार्जशीट दायर की गई। न्यायालय में सत्र परीक्षण के दौरान बेटा व बेटी ने पिता के खिलाफ गवाही दी। जिसके आधार पर न्यायालय ने दोषी पिता को तीन वर्ष कैद की सजा सुनाई। दस हजार रुपये अर्थदंड भी दिया है। जिसमें से पांच हजार रुपये पीड़िता को देने के लिए कहा गया है।