सांकेतिक तस्वीर
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नीट यूजी-2024 में कथित धांधली की शिकायत करने वाली आयुषी पटेल के दस्तावेज फर्जी पाए जाने पर हाईकोर्ट ने उसकी याचिका खारिज कर दी है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए ) को मामले में समुचित करवाई करने की छूट भी दी है।
न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान की ग्रीष्मावकाशकालीन एकल पीठ ने यह आदेश स्थानीय अभ्यर्थी आयुषी पटेल की याचिका पर दिया। याची ने मामले में कथित धांधली को लेकर एनटीए के खिलाफ जांच कराने के निर्देश केंद्र सरकार को जारी करने का आग्रह किया था।
मंगलवार को सुनवाई के समय एनटीए के अधिवक्ता ने पहले के आदेश पर याची का जब रिकाॅर्ड पेश किया तो पता चला कि याचिका के साथ दाखिल दस्तावेज फर्जी थे। आवेदन का जो रजिस्ट्रेशन नंबर याची अपना होने का दावा कर रही थी, वह भी गलत था। इस पर, याची के अधिवक्ता ने कोर्ट से याचिका पर जोर न देने की अनुमति मांगी। इसके बाद कोर्ट ने कहा कि याचिका फर्जी दस्तावेज लगाकर दाखिल की गई, लिहाजा मामले में कानूनी कार्रवाई करने से प्राधिकारियों को रोका नहीं जा सकता। इस टिप्पणी के साथ कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी।
उधर, केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कि नीट-2024 में कोई धांधली नहीं हुई है। याची खुद धांधली होने का गलत दावा कर रही थी। उन्होंने बताया कि कोर्ट ने इसी मामले में दाखिल एक अन्य याचिका पर भी याची द्वारा जोर न देने के आधार पर खारिज कर दिया। साथ ही मामले में एनटीए को समुचित करवाई करने की छूट दी है।