अदालत का फैसला।
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जिला अदालत ने पिता की साजिश से बेटे की हुई हत्या में 19 साल बाद चार मुल्जिमों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस दौरान साजिशकर्ता पिता समेत तीन मुल्जिमों की मौत हो गई और दो अब भी फरार हैं। 19 साल पुराने इस मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉॅ लक्ष्मीकांत राठौर की अदालत ने फैसला सुनाया है। मामला प्रयागराज जिले के सोरांव थाना क्षेत्र का है।
सघनगंज गांव निवासी राम सजीवन ने 15 अगस्त 2005 को अपने बेटे की हत्या का मामला दर्ज कराया था। पुलिस को दी तहरीर में बताया कि वह और उसका बेटा मलखान घर के बाहर चारपाई पर सो रहे थे। देर रात कुछ लोगों ने उसके घर पर धावा बोल दिया। उसे चारपाई से बांध दिया। उसके बाद बेटे को चारपाई समेत पलट कर दबा दिया। फिर धारदार हथियार से बेटे का गला काट दिया। शोर मचाने पर गांव वाले आए तो सभी हमलावर भाग निकले। पुलिस ने मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की तो पता लगा कि बेटे की हत्या की साजिश खुद पिता ने ही रची थी।