कर्नाटक के गृहमंत्री जी परमेश्वर ने रविवार को कहा कि जनता दल-सेक्युलर (जद-एस) के विधान पार्षद सूरज रेवन्ना के खिलाफ पार्टी के एक पुरुष कार्यकर्ता की ओर से दर्ज कराए गए दुराचार मामले की जांच का जिम्मा आपराधिक जांच विभाग (सीआईडी) को सौंप दिया गया है। रेवन्ना को पार्टी के एक कार्यकर्ता से दुराचार करने के आरोप में सुबह गिरफ्तार किया गया था। पुलिस सूत्रों ने यह जानकारी दी। सूरज रेवन्ना के खिलाफ पार्टी के एक कार्यकर्ता के साथ कुछ दिन पहले दुराचार करने के आरोप में भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत शनिवार को मामला दर्ज किया गया था।
सीआईडी को सौंपी गई जांच
पुलिस महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कार्यालय से पुलिस महानिदेशक (सीआईडी) एसं पुलिस अधीक्षक को भेजे गए संदेश में कहा गया है, ‘‘हासन जिले के होलेनरसीपुर ग्रामीण पुलिस थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 377, 342, 506, 34 के तहत दर्ज मामले की जांच तत्काल प्रभाव से सीआईडी को सौंपी जाती है। सीआईडी को मामले की फाइल सौंपी जानी चाहिए।’’ इसमें कहा गया है कि हासन जिले के पुलिस अधीक्षक को मामले की फाइल संबंधित जांच अधिकारी के पास भेजकर व्यक्तिगत रूप से सीआईडी के जांच अधिकारी को सौंपने का निर्देश दिया जाता है। गृहमंत्री परमेश्वर ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि शिकायत मिलने पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है, सूरज रेवन्ना को हिरासत में ले लिया है और जांच जारी है। उन्होंने कहा कि जांच सीआईडी को सौंपी जा रही है।
गृहमंत्री परमेश्वर ने कही ये बात
परमेश्वर ने कहा, ‘‘इसी प्रकार के कई मामले सीआईडी को सौंपे गए हैं और इसे भी सीआईडी को सौंपा जा रहा है।’’ परिवार के खिलाफ साजिश रचे जाने के सूरज रेवन्ना के अरोपों पर परमेश्वर में कहा, ‘‘शिकायत आई है और उसके आधार पर कानून के अनुसार जो भी कार्रवाई होनी चाहिए वह की जा रही है। इसके अलावा मुझे वैसी किसी राजनीतिक साजिश के बारे में जानकारी नहीं है, जिसका उन्होंने आरोप लगाया है।’’ सूत्रों ने बताया कि गिरफ्तारी से पहले सूरज से यहां सीईएन पुलिस थाने में रातभर पूछताछ की गई। बाद में उन्हें मेडिकल जांच के लिए हासन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (एचआईएमएस) ले जाया गया।
27 वर्षीय शख्स ने की शिकायत
पुलिस में 27-वर्षीय एक व्यक्ति ने यह शिकायत दी थी कि होलेनरसीपुर के विधायक एच डी रेवन्ना के सबसे बड़े बेटे सूरज रेवन्ना ने 16 जून को घन्नीकाड़ा स्थित अपने फार्महाउस में उसके साथ दुराचार किया था। इस शिकायत के आधार पर होलेनरसीपुर पुलिस ने शनिवार देर शाम जद(एस) नेता के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 377 (दुराचार), 342 (बंधक बनाना) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत मामला दर्ज किया था।
(इनपुट-भाषा)