आतिशी
– फोटो : x/@AtishiAAP
विस्तार
दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी को प्रदेश भाजपा के मीडिया प्रमुख प्रवीण शंकर कपूर की ओर से दायर मानहानि मामले में सुनवाई हुई। राउज एवेन्यू कोर्ट ने मामले को 23 जुलाई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है। कोर्ट ने पाया कि पता गलत पाए जाने के कारण समन तामील नहीं हो पाया। हालांकि, आतिशी अपने वकील के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुईं। शिकायत की एक प्रति अदालत में मौजूद उनके वकील को दे दी गई है।
Defamation case filed against Delhi Minister and AAP leader Atishi: Rouse Avenue court has listed the matter for hearing on July 23. The court noticed that the summon was not served as the address was found incorrect. However, Atishi along with her counsel appeared through video…
— ANI (@ANI) June 29, 2024
भाजपा नेता प्रवीण शंकर कपूर के वकील शौमेंदु मुखर्जी ने कहा कि आरोपी व्यक्ति (आतिशी) अपने अधिवक्ताओं के साथ वीसी के माध्यम से पेश हुए और दावा किया कि समन वितरित नहीं किया गया था। जो मेरे लिए बहुत ही बेतुका तर्क है। अब उन्हें अगली तारीख पर जमानत लेनी होगी और मुकदमों का सामना करना होगा।
बता दें कि आतिशी पर भाजपा के खिलाफ गलत आरोप लगाने और पार्टी की छवि खराब करने का आरोप है। प्रवीण शंकर कपूर ने याचिका में आरोप लगाया गया था कि आतिशी और सीएम केजरीवाल ने भाजपा पर आप विधायकों को पैसे देकर तोड़ने का आरोप लगाया था, जो सरासर गलत है। इसे पार्टी की छवि खराब हुई है।