अलीगढ़ विकास प्राधिकरण
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अब आवासीय योजना के लिए कॉलोनाइजर को पूर्णता प्रमाण पत्र लेना पड़ेगा। इसके बाद ही वह खरीदार के नाम आवास या फ्लैट की रजिस्ट्री कर सकेंगे। इससे खरीददार धोखाधड़ी से बच जाएंगे।
रेरा (रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण उप्र) ने आदेश दिए हैं कि विकास प्राधिकरण से प्रमाण पत्र लेने के बाद ही खरीदे गए आवास या फ्लैट पर कब्जा दिलाया जा सकेगा। कुछ मामलों में आंशिक पूर्णता प्रमाण पत्र जारी होने की स्थिति में किस अंश का प्रमाण पत्र जारी हुआ है, यह साफ नहीं हो पाता है।
दरअसल, कुछ कॉलोनाइजर ने पूर्णता प्रमाण पत्र की अनदेखी की है, जिस पर उत्तर प्रदेश भू संपदा विनियामक प्राधिकरण ने सख्ती दिखाई है। रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण ने साफ कर दिया है कि अब रेरा में पंजीकृत परियोजनाओं को हर हाल में पूर्णता प्रमाण पत्र लेना होगा। आवासीय परियोजना का निर्माण कार्य पूरा होने पर पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किया जा सकेगा। एडीए उपाध्यक्ष डॉ. अपूर्वा दुबे ने कहा कि उत्तर प्रदेश भू संपदा विनियामक प्राधिकरण के दिशा-निर्देश का अवलोकन किया जा रहा है।