प्रवर्तन निदेशालय
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प्रवर्तन निदेशालय ने शनिवार को मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत चेन्नई स्थित चेट्टीनाड समूह की एक कंपनी की 298 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति अटैच की है। ईडी ने जानकारी देते हुए बताया कि धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत दर्ज मामले में की गई है। जो कि सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय (डीवीएसी) की शिकायत पर आधारित है।
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इसमें तमिलनाडु जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन (टीएएनजीईडीसीओ), चेन्नई और साउथ इंडिया कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड (एसआईसीपीएल) के पूर्व अधिकारियों के खिलाफ शिकायत की गई थी। मामला 2001 में रेल-समुद्र-रेल मार्ग के माध्यम से परिवहन के दौरान विशाखापत्तनम बंदरगाह पर कोयले को संभालने का अनुबंध में हुए भ्रष्टाचार से संबंधित है।
अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि SICPL ने 2011-12 और 2018-19 के बीच की अवधि के लिए विशाखापत्तनम पोर्ट ट्रस्ट को लेवी के रूप में 217.31 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान किया, जबकि TANGEDCO ने लेवी की प्रतिपूर्ति के रूप में SICPL को 1,126.10 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान किया।