सजा
– फोटो : प्रतीकात्मक
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अलीगढ़ के हरदुआगंज कस्बे में 11 वर्षीय बालिका संग दुष्कर्म के दोषी 70 वर्षीय बुजुर्ग को ताउम्र यानि शेष जीवन तक कैद की सजा सुनाई गई है। साथ ही, 35 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। यह फैसला एडीजे विशेष पॉक्सो सुरेंद्र मोहन सहाय की अदालत से सुनाया गया है। खास बात यह है कि पिछले वर्ष हुई इस घटना के मुकदमे का ट्रॉयल पांच माह में पूरा किया गया है।
अभियोजन अधिवक्ता एडीजीसी महेश सिंह के अनुसार, अनुसूचित जाति के परिवार की बच्ची के साथ घटना 28 दिसंबर 2023 को हुई थी। बच्ची के पिता की ओर से मुकदमा दर्ज कराया गया था। घटना वाली दोपहर को उसकी 11 वर्षीय बच्ची घर के बाहर खेल रही थी। तभी 70 वर्षीय रफी उसे बातों में लगाकर ले गया और रुपयों का लालच दिया। इसके बाद झोपड़ी में ले जाकर दुष्कर्म किया। बाद में बच्ची ने घर पर मौजूद अपनी बुआ को वाकया बताया। उसकी हालत ठीक नहीं थी। बुआ ने वादी को आकर जानकारी दी।
इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मेडिकल परीक्षण आदि की प्रक्रिया पूरी कराई। बाद में आरोपी की गिरफ्तारी के आधार पर चार्जशीट दायर की गई। इस मामले में मार्च में ट्रॉयल शुरू हुआ। सभी गवाहों के साथ-साथ पीड़ित बच्ची की गवाही हुई, जिसमें उसने घटना का समर्थन करते हुए सच बताया। इसी आधार पर रफीक को दोषी करार देकर सजा सुनाई है। अर्थदंड में से तीस हजार रुपये पीड़ित को देने के आदेश दिए हैं।