कर्नाटक उच्च न्यायालय
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कर्नाटक उच्च न्यायालय ने एक हालिया फैसले में, स्पष्ट किया कि हेलमेट न पहनने से मोटर दुर्घटना में शामिल व्यक्ति को मुआवजा मिलने का अधिकार खत्म नहीं होता है। हालांकि यह कानून का उल्लंघन है। यह फैसला न्यायमूर्ति के. सोमशेखर और न्यायमूर्ति चिल्लाकुर सुमलता की खंडपीठ ने दिया।