Supreme Court
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सुप्रीम कोर्ट पटना हाईकोर्ट के जज जस्टिस रुद्र प्रकाश मिश्रा की याचिका पर सुनवाई करेगा। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मौजूदा और पूर्व हाई कोर्ट जजों की पेंशन और वेतन से जुड़ी अन्य याचिकाओं पर भी नोटिस जारी किए। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जे बी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की बेंच ने मामले की सुनवाई बाद में करने का इरादा किया था, लेकिन हाई कोर्ट जज के वकील की तरफ से मुद्दा उठाए जाने के बाद बेंच ने पहले की तारीख तय कर दी।
बिहार सरकार ने दिया नई पेंशन स्कीम का हवाला
मामले में सीजेआई ने कहा, शुक्रवार को इस पर सुनवाई करें। उन्होंने उनके मामले को याचिकाओं के समूह से अलग करने का आदेश दिया। बेंच में एमिकस क्यूरी के तौर पर मदद कर रहे सीनियर एडवोकेट के परमेश्वर ने कहा कि हाई कोर्ट के जस्टिस रुद्र प्रकाश मिश्रा को वेतन नहीं मिल रहा है, क्योंकि बिहार सरकार का कहना है कि उसने नई पेंशन स्कीम शुरू की है।
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र-राज्य को जारी किया नोटिस
परमेश्वर ने कहा, यह पूरा मामला न्यायिक अधिकारियों के लिए ‘वन रैंक वन पेंशन’ और राज्यों की तरफ से पुरानी पेंशन योजनाओं और नई पेंशन योजनाओं में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन से संबंधित एक अन्य मामले से संबंधित है। सीजेआई ने कहा, एक ही कैडर के न्यायाधीशों की पेंशन में अंतर नहीं हो सकता। इससे पहले 12 जनवरी को पीठ ने न्यायमूर्ति मिश्रा की याचिका पर सुनवाई करने पर सहमति जताई थी, जिन्हें 4 नवंबर, 2023 को जिला न्यायपालिका से उच्च न्यायालय में पदोन्नत किया गया था। उन्होंने सामान्य भविष्य निधि खाता खोलने और उनका वेतन जारी करने के लिए हस्तक्षेप करने की मांग की थी। इसके बाद पीठ ने केंद्र और बिहार सरकार समेत अन्य को नोटिस जारी कर याचिका पर जवाब मांगा था।