बता दें कि उन्हें दो अक्टूबर तक अंतरिम जमानत दी गई थी, जिसे एक अक्टूबर को 10 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया था। इसके बाद अदालत ने जमानत की अवधि तीन दिन और बढ़ा दी थी, जिससे उनकी आत्मसमर्पण की तारीख 13 अक्तूबर के बजाय 15 अक्तूबर हो गई थी।
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इंजीनियर राशिद (फाइल फोटो)
– फोटो : अमर उजाला
पटियाला हाउस कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर आतंकी फंडिंग मामले में बारामुल्ला से सांसद इंजीनियर राशिद की अंतरिम जमानत 28 अक्तूबर तक बढ़ा दी है। इससे पहले राशिद की अंतरिम जमानत 15 अक्तूबर तक बढ़ाई गई थी। लगातार तीसरी बार उनको कोर्ट से राहत मिली है।
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