सोनभद्र/एबीएन न्यूज। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री बी.एन. सिंह ने जनपद सोनभद्र के समस्त होटलों, धर्मशालाओं, लाजों, गेस्ट हाउसों, मैरिज सेंटरों एवं ऐसे सभी प्रतिष्ठानों के मालिकों/प्रबंधकों को निर्देशित किया है कि जिनके अधिष्ठानों का अभी तक सराय एक्ट 1867 की धारा (3) के अंतर्गत पंजीकरण नहीं हुआ है, वे तत्काल निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र देकर जिला पर्यटन कार्यालय, सोनभद्र में पंजीकरण अनिवार्य रूप से कराएं।
उन्होंने चेतावनी दी कि इस आदेश का उल्लंघन करने पर सराय एक्ट 1867 की धारा (14) के अंतर्गत यह दंडनीय अपराध माना जाएगा और संबंधित के विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जाएगी। आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज: आवेदक का वैध पहचान पत्र (आधार कार्ड की दोनों तरफ की प्रति), भूमि के अभिलेख (खसरा खतौनी नजरी नक्शा/रजिस्ट्री पेपर/सेल डीड), भवन का मानचित्र एवं स्वीकृति प्रमाण-पत्र, स्वामी का पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी चरित्र प्रमाण-पत्र, प्रबंधक का पहचान पत्र, अग्निशमन विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र, सुरक्षा व्यवस्था हेतु सीसीटीवी कैमरा इंस्टालेशन प्रमाण-पत्र, पार्किंग व्यवस्था का प्रमाण-पत्र, नगरपालिका/नगर पंचायत/जिला पंचायत से निर्गत स्वच्छता प्रमाण-पत्र, ₹10 के स्टाम्प पेपर पर नोटरी शपथपत्र कि शासकीय नियमों का पूर्ण पालन किया जाएगा। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि निर्धारित समयावधि में पंजीकरण न कराने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।