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मिथुन चक्रवर्ती को कलकत्ता हाईकोर्ट से राहत मिली है, अब पुलिस उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकेगी. उन पर 35 लाख रुपए की धोखाधड़ी का आरोप था. अगली सुनवाई 3 सितंबर को होगी.

मिथुन चक्रवर्ती के वकील ने कहा, “फिल्म अभिनेता पर आरोप था कि उन्होंने एक कंपनी को एक होटल का इंटीरियर करने के लिए हायर किया था. लेकिन बाद में उन्हें भुगतान नहीं दिया. इस होटल की शुरुआत 2019 में हुई थी और यह शिकायत 2020 में की गई थी.”
कंपनी के वकील अयान चक्रवर्ती ने कहा, “मेरे मुवक्किल इंटीरियर डिजाइन का बिजनेस चलाते हैं, जिन्हें उस प्रोजेक्ट का काम मिला था. बाद में मिथुन ने जो वादा किया था, वह रकम नहीं दी गई.”
ये भी बताया
कंचन जाजू ने इस मामले के बारे में विस्तार से बताते हुए कहा, “चितपुर थाने में उनके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज हुई थी, जिसमें उन पर 35 लाख रुपए की धोखाधड़ी का आरोप था. हमने एफआईआर को कोर्ट में चुनौती दी थी. जज भी इस तरह के आरोप को देखकर हैरान थे क्योंकि मिथुन एक जाने-माने अभिनेता हैं. वह इस केस से जुड़े हुए नहीं हैं क्योंकि जिस होटल की बात हो रही है, उससे उनका कोई नाता नहीं है.”

न्यूज 18 हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम कर रहीं वर्षा का डिजिटल मीडिया में 8 सालों का अनुभव है। एंटरटेनमेंट रिपोर्टिंग, लेखन, फिल्म रिव्यू, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है। वर्षा ने जामिया मिल्…और पढ़ें
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