सोनभद्र/एबीएन न्यूज। जिलाधिकारी बी.एन. सिंह ने जानकारी दी है कि स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त) पर आबकारी नियमों के तहत जनपद की सभी फुटकर और थोक शराब अनुज्ञापनित दुकानों को बंद रखना अनिवार्य है। इस आदेश के अंतर्गत देशी शराब, कम्पोजिट शॉप, मॉडल शॉप, भांग और ताड़ी की थोक एवं फुटकर सभी प्रकार की दुकानें शामिल हैं।
उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रावधानित नियमों और शर्तों के अनुरूप 15 अगस्त 2025 के दिन किसी भी अनुज्ञापन का संचालन नहीं किया जाएगा। सभी अनुज्ञापियों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने प्रतिष्ठान बंद रखने को सुनिश्चित करें।
जिलाधिकारी ने चेतावनी दी कि यदि किसी भी अनुज्ञापन में आदेश का उल्लंघन पाया गया, तो संबंधित के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाएगी। इस बंदी के लिए अनुज्ञापियों को किसी प्रकार का प्रतिफल देय नहीं होगा।
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