सोनभद्र/एबीएन न्यूज। जिला पूर्ति अधिकारी ध्रुव गुप्ता ने जानकारी दी है कि खाद्यायुक्त के निर्देशानुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अंतर्गत नवंबर 2025 माह का आवंटित खाद्यान्न जनपद में नि:शुल्क वितरण के रूप में कराया जाएगा। यह वितरण 8 नवंबर से 25 नवंबर 2025 तक जारी रहेगा।
उन्होंने बताया कि अंत्योदय कार्डधारकों को प्रति कार्ड 35 किलोग्राम खाद्यान्न — जिसमें 14 किलोग्राम गेहूं एवं 21 किलोग्राम फोर्टिफाइड चावल शामिल है — निःशुल्क प्रदान किया जाएगा। वहीं, पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को प्रति यूनिट 5 किलोग्राम खाद्यान्न (2 किलोग्राम गेहूं और 3 किलोग्राम फोर्टिफाइड चावल) की दर से निःशुल्क वितरण किया जाएगा।

जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि जिन कार्डधारकों का बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण किसी कारणवश संभव नहीं हो पा रहा है, उन्हें मोबाइल ओटीपी वेरिफिकेशन के माध्यम से भी खाद्यान्न प्राप्त करने की सुविधा दी जाएगी। यह सुविधा वितरण की अंतिम तिथि 25 नवंबर तक उपलब्ध रहेगी।
उन्होंने यह भी अपील की कि जिन कार्डधारकों या परिवार के सदस्यों का ई-केवाईसी अब तक नहीं हुआ है, वे शीघ्र अपने नजदीकी उचित दर की दुकान पर जाकर ई-केवाईसी पूर्ण कराएं, ताकि उन्हें खाद्यान्न वितरण योजना का लाभ निर्बाध रूप से मिलता रहे।
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