पटियाला हाउस कोर्ट ने शुक्रवार को संसद मार्ग थाने के बाहर पुलिसकर्मियों से हाथापाई के मामले में गिरफ्तार किए गए नौ प्रदर्शनकारियों को जमानत दी है। न्यायिक मजिस्ट्रेट इस मामले में गिरफ्तार किए गए कुल 17 प्रदर्शनकारियों में से नौ की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहे थे। मजिस्ट्रेट ने 20,000 रुपये के मुचलके पर नौ प्रदर्शनकारियों को जमानत दी।
हालांकि, उनमें से कुछ अभी जेल में ही रहेंगे क्योंकि उन्हें पुलिसकर्मियों पर मिर्च स्प्रे इस्तेमाल करने से जुड़े एक अन्य मामले में गिरफ्तार किया गया था। बृहस्पतिवार को अदालत ने चार प्रदर्शनकारियों को दो दिन की पुलिस हिरासत में और शेष 13 को एक दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।
26 नवंबर को हुई पिछली सुनवाई में, दिल्ली पुलिस ने अदालत को बताया था कि प्रदूषण को लेकर इंडिया गेट पर प्रदर्शन के दौरान पुलिसकर्मियों पर कथित तौर पर मिर्च स्प्रे का इस्तेमाल करने के आरोप में गिरफ्तार किए गए कुछ प्रदर्शनकारी प्रतिबंधित रेडिकल स्टूडेंट्स यूनियन के समर्थक हैं।
नई दिल्ली के पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) देवेश कुमार महला ने अदालत को बताया कि इनमें से कुछ छात्र सोशल मीडिया पर प्रतिबंधित संगठन के गाने गाते और उसका समर्थन करते पाए गए।
आज सभी मामलों में जमानत पर बहस
इंडिया गेट विरोध प्रदर्शन मामले पर वकील जितेंद्र सिंह भसीन ने कहा कि मैंने अर्थ चौधरी का प्रतिनिधित्व किया था। संसद मार्ग मामले में, उन्हें जमानत मिल गई। कुल नौ लोगों को वहां जमानत मिली। 17 में से 4 लोगों को कल सुरक्षात्मक हिरासत में भेज दिया गया था। उनकी जमानत पर आज सुनवाई नहीं हुई। दूसरी एफआईआर जो कर्तव्य पथ पर थी, उन्होंने उसे हिरासत में ले लिया है… क्योंकि वे उस मामले में उससे आगे की पूछताछ चाहते हैं। वहां भी उन्होंने लगभग 15 लोगों को गिरफ्तार किया है, जो पहले से ही इस पहली एफआईआर में आरोपी हैं। कल सभी मामलों में ज़मानत पर बहस होगी।
#WATCH | Delhi: On the India Gate Protest case, advocate Jitender Singh Bhasin says, “I represented Arthe Chaudhary. In the Parliament Street case, he got bail today. A total of nine people got bail there. 4 out of 17 people were sent to protective custody yesterday… Their bail… pic.twitter.com/Eqm2FIdjkZ
— ANI (@ANI) November 28, 2025












