सोनभद्र/एबीएन न्यूज़। जिला पूर्ति अधिकारी ध्रुव गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के तहत माह दिसंबर 2025 हेतु निःशुल्क खाद्यान्न वितरण तथा अक्टूबर–दिसंबर 2025 त्रैमास की चीनी का वितरण 10 दिसंबर से 28 दिसंबर 2025 तक किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जनपद के अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारक निर्धारित अवधि में अपना खाद्यान्न प्राप्त कर लें।
जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि अन्त्योदय कार्डधारकों को प्रति कार्ड 35 किग्रा खाद्यान्न निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें — 14 किग्रा गेहूं, 21 किग्रा फोर्टिफाइड चावल शामिल है।
इसके अतिरिक्त त्रैमास अक्टूबर, नवंबर व दिसंबर 2025 के लिए 3 किग्रा चीनी प्रति कार्ड ₹18 प्रति किग्रा की दर से कुल ₹54 में उपलब्ध कराई जाएगी।
उन्होंने स्पष्ट किया कि चीनी वितरण में पोर्टेबिलिटी की सुविधा नहीं होगी, अतः लाभार्थी केवल अपनी मूल उचित दर दुकान से ही चीनी प्राप्त करेंगे।
पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को प्रति यूनिट 5 किग्रा निःशुल्क खाद्यान्न प्रदान किया जाएगा, जिसमें — 2 किग्रा गेहूं, 3 किग्रा फोर्टिफाइड चावल शामिल है।
जिन कार्डधारकों के अंगूठे का बायोमेट्रिक सत्यापन संभव नहीं हो पा रहा है, उन्हें वितरण की अंतिम तिथि 28 दिसंबर 2025 को मोबाइल OTP वेरीफिकेशन के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध रहेगी। जिनका फिंगरप्रिंट नहीं मिल पा रहा है, वे OTP विकल्प का उपयोग कर अपना खाद्यान्न सुनिश्चित करें।
उन्होंने जिले के सभी कार्डधारकों से अपील की कि अपने राशनकार्ड में दर्ज यूनिट/सदस्यों का ई-केवाईसी अवश्य कराएं। जिन परिवारों का ई-केवाईसी शेष है, वे अपनी उचित दर दुकान पर पहुंचकर इसे जल्द पूरा कर लें, जिससे खाद्यान्न वितरण से लाभ उठाने में कोई बाधा न आए।
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