सोनभद्र/एबीएन न्यूज। जनपद सोनभद्र में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन वितरण के स्केल में परिवर्तन किया गया है। जिला पूर्ति अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि माह मार्च 2026 के लिए खाद्यान्न वितरण व्यवस्था में बदलाव करते हुए गेहूं की मात्रा घटाई गई है, जबकि चावल की मात्रा बढ़ाई गई है।
जिला पूर्ति अधिकारी के अनुसार National Food Security Act 2013 के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को नए वितरण स्केल के अनुसार खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा। अपर आयुक्त के निर्देशों के अनुपालन में जनपद के अंत्योदय और पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को इस परिवर्तन की जानकारी दी गई है।
नए प्रावधान के तहत अंत्योदय कार्डधारकों को प्रति कार्ड पहले 14 किलोग्राम गेहूं और 21 किलोग्राम चावल मिलता था, जिसे बदलकर अब 10 किलोग्राम गेहूं और 25 किलोग्राम चावल कर दिया गया है। वहीं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को पहले प्रति यूनिट 2 किलोग्राम गेहूं और 3 किलोग्राम चावल दिया जाता था, जिसे अब परिवर्तित कर 1 किलोग्राम गेहूं और 4 किलोग्राम चावल कर दिया गया है।
अधिकारियों ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत जनपद की पात्रता सूची में शामिल सभी अंत्योदय और पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को संबंधित उचित दर की दुकानों से निःशुल्क खाद्यान्न प्राप्त होगा। अंत्योदय योजना के लाभार्थियों को प्रति कार्ड 25 किलोग्राम चावल और 10 किलोग्राम गेहूं तथा पात्र गृहस्थी योजना के लाभार्थियों को प्रति यूनिट 4 किलोग्राम चावल और 1 किलोग्राम गेहूं दिया जाएगा।
जिला पूर्ति विभाग ने सभी उचित दर विक्रेताओं को निर्देश दिया है कि वे निर्धारित मात्रा के अनुसार खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण सुनिश्चित करें। वितरण प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर संबंधित के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। खाद्यान्न वितरण से संबंधित किसी भी शिकायत के लिए लाभार्थी जिला पूर्ति कार्यालय, संबंधित उपजिलाधिकारी कार्यालय या विभाग के टोल फ्री नंबर 1800-1800-150 पर संपर्क कर सकते हैं।
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