प्रतीकात्मक तस्वीर
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उत्तर प्रदेश में परिषदीय, सहायता प्राप्त, मान्यता प्राप्त प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा एक में दाखिला बच्चे की आयु छह वर्ष होने पर ही मिलेगा। बेसिक शिक्षा विभाग ने इस बार इस नियम के सख्ती से पालन की बात कही है। छह साल से कम आयु के बच्चों का नामांकन बालवाटिका में कराया जाएगा।
विभाग ने कहा है कि एक अप्रैल 2024 को छह साल की आयु पूरा करने वाले बच्चों का कक्षा एक में नामांकन किया जाएगा। वहीं, नामांकन के समय बच्चे का आधार नंबर न होने पर उनके अभिभावक का आधार नंबर दर्ज किया जाएगा। यदि माता-पिता का आधार नहीं बना है तो नामांकन के दो सप्ताह के अंदर इसे बनवाना होगा।
बेसिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल ने कहा है कि इसके साथ ही परिवार का राशन कार्ड नंबर और उसकी श्रेणी भी दर्ज किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि नए सत्र में कक्षा छह से 14 साल के हर बच्चे का स्कूल में नामांकन कराकर निशुल्क शिक्षा देने के लिए अभियान चलाया जाएगा।
उन्होंने कहा है कि एक से 30 अप्रैल तक नामांकित छात्रों की सूचना सभी बीएसए हर सप्ताह निदेशालय को उपलब्ध कराएं। बता दें कि छह साल की आयु में ही कक्षा एक में प्रवेश को लेकर पिछले साल शासनादेश जारी किया गया था। पिछले साल पहली बार होने के कारण इसमें थोड़ी रियायत दी गई थी, किंतु इस बार इसे लेकर सख्ती की जा रही है।