अदालत का आदेश
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अलीगढ़ में अकराबाद क्षेत्र के गांव दरियापुर में आयोजित शादी में दिल्ली से हलवाई की टीम के साथ खाना बनाने आई किशोरी संग दुष्कर्म के दोषी को 10 वर्ष कैद की सजा सुनाई गई है। दोषी हलवाई टीम का ठेकेदार है। यह फैसला एडीजे विशेष पॉक्सो द्वितीय प्रदीप कुमार राम की अदालत से सुनाया गया है।
अभियोजन अधिवक्ता एडीजीसी रघुवंश शर्मा के अनुसार घटना 10 दिसंबर 2013 की है। वादी मुकदमा पीड़ित किशोरी द्वारा सीमापुरी दिल्ली में दर्ज कराए गए मुकदमे के अनुसार वह पूर्वी यूपी की मूल निवासी है। दिल्ली में परिवार के साथ रहती है। खुद एक स्कूल में 11वीं की छात्रा है। उसकी मां शादियों में खाना बनाने जाती है। घटना के समय वह भी अपनी मां के साथ हलवाई ठेकेदार पंकज मूल निवासी सितारी हाथरस गेट संग दरियापुर अकराबाद शादी में खाना बनाने आई थी। रात को सभी लोग वहीं रुके। सुबह उसकी मां कुछ अन्य महिलाओं के साथ दूसरी जगह खाना बनाने चली गईं। किशोरी खेत में शौच के लिए गई तो वहां रास्ता भटक गई। इसी बीच ठेकेदार पंकज उसे मिला और मदद के नाम पर खेत में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। किसी को बताने पर धमकी दी।
उसने दिल्ली पहुंचकर अपनी मां को पूरा वाकया बताया। मां ने उसे दीदी एनजीओ के समक्ष पेश किया। तब जाकर सीमापुरी में मुकदमा दर्ज हुआ। बाद में विवेचना अकराबाद भेजी गई। जहां से आगे की विवेचनात्मक कार्रवाई के बाद आरोपी जेल भेजा गया। चार्जशीट दायर की गई। अब न्यायालय ने मामले में सत्र परीक्षण के दौरान साक्ष्यों व गवाही के आधार पर दोषी को दस वर्ष कैद की सजा सुनाई है। 52 हजार रुपये अर्थदंड दिया है। जिसमें से 50 हजार रुपये पीड़ित को देने के आदेश दिए हैं।
नहीं पता था कहां है दरियापुर
अभियोजन अधिवक्ता के अनुसार इस घटना में सबसे पहले तो गांव दरियापुर के मूल जिले को लेकर पीड़ित पक्ष भ्रमित था। उसने गांव दरियापुर बुलंदशहर जिले में बताया। मगर, दिल्ली पुलिस की जांच के बाद तय पाया गया कि गांव दरियापुर जिसमें घटना हुई, वह अलीगढ़ के अकराबाद में है, तब विवेचना यहां भेजी गई।