अदालत(सांकेतिक)
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राज्य लोक सेवा अधिकरण ने शिक्षक की बकाया राशि के भुगतान के लिए निदेशक होम्योपैथी के खाते से राशि कुर्क करने का आदेश दिया है।
अधिकरण ने यह फैसला अपने ही 29 नवंबर 2019 के आदेश के पालन के लिए सुनाया है। साथ ही भुगतान न करने की स्थिति में निदेशक को 27 मई को कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर रिपोर्ट देने को कहा है।
अधिकरण ने राजकीय केजीके होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, लाइनपार मुरादाबाद में तैनात डॉ. कृष्णवीर सिंह के रुके हुए देयों के भुगतान का पांच साल पहले आदेश दिया था।
वर्ष 1993 से डिमॉस्ट्रेटर के पद पर तैनात डॉ. कृष्णवीर सिंह को कोर्ट के आदेश से प्रवक्ता के पद पर समायोजित तो कर दिया गया, लेकिन वाद की अवधि 1993 से 2009 का वेतन और प्रमोशन आदि के लाभ नहीं दिए। इस पर डॉ. कृष्णवीर ने पुनः कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।