स्थाई लोक अदालत के हस्तक्षेप पर जेपी चुर्क इंडस्ट्रियल काम्प्लेक्स ने 222000 रूपये का चेक दिया
सोनभद्र। राबर्ट्सगंज कचहरी परिसर स्थित एडीआर भवन में संचालित स्थाई लोक अदालत ने वृहस्पतिवार को सुलह समझौता के आधार पर जेपी चुर्क इंडस्ट्रीयल काम्पलेक्स से वादी उरमौरा, रॉबर्ट्सगंज निवासी महबूब आलम को 222000 रूपये की धनराशि का चेक दिलवाया। करीब 19 माह बाद स्थायी लोक अदालत के हस्तक्षेप पर यह सफलता मिली।
बता दें कि रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र स्थित उरमौरा, रॉबर्ट्सगंज निवासिनी वादी महबूब आलम पुत्र सिकंदर अली ने 17अक्तूबर 2022 को स्थाई लोक अदालत में मुकदमा दायर किया था। जिसमें अवगत कराया था कि वह रेफ्रिजरेटर, एसी और वाटर कूलर की मरम्मत और सर्विस का कार्य करता है। उसे 28 जनवरी 2021 को जेपी चुर्क इंडस्ट्रीयल कम्प्लेक्स द्वारा मरम्मत और सर्विस का ऑर्डर दिया गया था। जिसे समय से पूर्ण करके बिल कंपनी को दे दिया, लेकिन कुछ भुगतान किया गया और शेष बकाए के भुगतान नहीं किया गया। तब जरिए अधिवक्ता नोटिस भेजा गया, फिर भी भुगतान नहीं किया गया। तब मजबूर होकर स्थाई लोक अदालत की शरण मे आना पड़ा। जेपी चुर्क इंडस्ट्रीयल काम्पलेक्स द्वारा सुलह समझौता के आधार पर मामले का निस्तारण करते हुए करीब 19 माह बाद वादी महबूब आलम को स्थाई लोक अदालत अध्यक्ष नरेंद्र बहादुर प्रसाद द्वारा 222000 रूपये का चेक दिया गया। स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष नरेंद्र बहादुर प्रसाद ने बताया कि जनहित सेवाओं से संबंधित मामले जैसे बिजली, पानी, अस्पताल, परिवहन, बीमा, शिक्षा, डाक, नगर पालिका आदि के मुकदमें बगैर किसी कोर्ट फीस के देखे जाते हैं। इस अवसर पर स्थाई लोक अदालत के सदस्य नीरज सिंह, आशीष मिश्रा, अधिवक्ता फारूक, अधिवक्ता अनवर, अधिवक्ता सीएन अग्रवाल , दीपन आदि लोग मौजूद रहे।