सपा नेता आजम खां
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आजम खां पर दर्ज शत्रु संपत्ति पर कब्जा कर जौहर यूनिवर्सिटी में शामिल करने के मामले में सोमवार को सपा नेता के अधिवक्ताओं ने लेखपाल प्रेमलाल से जिरह की। अब इस मामले की सुनवाई 15 जुलाई को होगी। सपा नेता आजम खां के खिलाफ वर्ष 2019 में कई मुकदमे दर्ज हुए थे।
इनमें शत्रु संपत्ति कब्जाने का भी मामला है। यह मामला सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अलमाजमीर रिजवी ने अजीमनगर थाने में दर्ज कराया था। इसमें जौहर ट्रस्ट के चेयरमैन आजम खां समेत अन्य सदस्यों को नामजद किया था।
पुलिस ने जांच पूरी कर कोर्ट में आजम खां के साथ ही उनके बड़े बेटे अदीब आजम, छोटे बेटे अब्दुल्ला आजम, पत्नी डाॅ. तजीन फात्मा, चमरौआ से विधायक नसीर अहमद खां, जिला सहकारी बैंक के पूर्व चेयरमैन सलीम कासिम, मुख्ताक अहमद सिद्दीकी, निकहत अखलाक, जेड आर सिद्दीकी, फसी जैदी, सैयद गुलाम रिजवी, रहमत हुसैन जैदी, वसीम रिजवी, उबैद उल हक, मसूद खां गुड्डू के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर दिए थे।
इस मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट (मजिस्ट्रेट ट्रायल) में चल रही है। सोमवार को इस मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सपा नेता के अधिवक्ताओं ने लेखपाल प्रेमलाल से जिरह की जो कि पूरी नहीं हो सकी। अब इस मामले की सुनवाई 15 जुलाई को होगी।
वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी ने बताया कि कुछ आरोपियों की जिरह शेष रह गई है। अब इस मामले की सुनवाई 15 जुलाई को होगी। सुनवाई के दौरान अपर महाधिवक्ता एपी सिंह मौजूद रहे।
डूंगरपुर मामले की 12 को सुनवाई
सपा नेता आजम खां के खिलाफ दर्ज डूंगरपुर बस्ती को खाली कराने के नाम पर मारपीट व लूटपाट के मामले में सोमवार को कोर्ट में बचाव पक्ष की ओर से बहस की गई। अब इस मामले में 12 जुलाई को भी बहस होगी। सपा नेता आजम खां इस वक्त सीतापुर जेल में बंद है। उन्हें डूंगरपुर के दो मामलों में सजा हो चुकी है, जबकि तीन मामलों में बरी हो चुके हैं।