सांकेतिक तस्वीर
– फोटो : Freepik
विस्तार
जिला उपभोक्ता वाद प्रतितोष आयोग ने उपभोक्ता की सेवा के कमी मामले में इंश्योरेंस कंपनी के शाखा प्रबंधक पर 30 हजार का जुर्माना लगाया। आयोग ने शाखा प्रबंधक को एक लाख 3373 रुपये बीमा क्लेम देने का भी निर्देश दिया। कोर्ट ने छह दिसंबर 2022 से निर्णय तिथि तक छह फीसदी ब्याज भी देने का आदेश दिया। चेताया कि अगर दो माह के अंदर आदेश का अनुपालन न करने पर 12 फीसदी ब्याज की दर से भुगतान करना होगा।
Trending Videos
यह है पूरा मामला
जिला उपभोक्ता आयोग के रीडर स्वतंत्र रावत ने बताया कि भदोही धौरहरा निवासी जयप्रकाश दुबे ने 16 मई 2023 में स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी शाखा कार्यालय सिगरा वाराणसी के शाखा प्रबंधक और प्रधान प्रबंधक स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी चेन्नई के साथ घमहापुर, भदोही निवासी इंश्योरेंस कंपनी के एजेंट मोहम्मद खालिद के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। उपभोक्ता ने इलाज, दवा और ऑपरेशन पर खर्च की गई धनराशि का बीमा क्लेम का भुगतान न करने का आरोप लगाया।