आगरा में सिरफिरे आशिक ने शादी से मना करने पर युवती के पिता की हत्या कर दी थी। इस मामले में प्रेमी सहित दो को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है।
court new
– फोटो : अमर उजाला
विस्तार
आगरा में बेटी की शादी करने से मना करने पर पिता की चाकू से गोदकर हत्या के मामले में अदालत ने सिकंदरा के लखनपुर महल निवासी तुलसीदास उर्फ कांची और खंदारी बापू नगर निवासी मिथुन उर्फ श्रीभगवान को दोषी पाया। एडीजे दिनेश तिवारी ने दोनों को आजीवन कारावास और 41 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।