मुंबई. टीवी का पॉपुलर शो ‘तारक मेहता का उल्टा चश्मा’ पिछले कई सालों से विवादों में घिरा हुआ है. दिशा वकानी के निजी कारणों से शो छोड़ने के बाद कई शेलेष लोढ़ा, जेनिफर मिस्त्री, नेहा मेहता समेत कई कलाकारों ने शो छोड़ दिया और मेकर्स पर गंभीर आरोप लगाए. इससे शो की टीआरपी प्रभावित हुई है. शो की गिरती पॉपुलैरिटी के बीच मेकर्स ने हाल में दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया. मेकर्स ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की और उन यूट्यूब चैनल, सोशल मीडिया अकाउंट्स, वेबसाइट्स के खिलाफ एक्शन लेने के लिए कहा, जो शो के वीडियो, डायलॉग्स का इस्तेमाल कर रहे थे.
‘तारक मेहता का उल्टा चश्मा’ के मेकर्स की अपील पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कई यूट्यूब चैनलों, वेबसाइट्स और सोशल मीडिया अकाउंट्स के खिलाफ़ एक निरोधक आदेश जारी किया है. इस आदेश के बाद ये लोग तारक मेहता का उल्टा चश्मा की बौद्धिक संपदा यानी इंटलेक्चुअल राइट्स को उल्लंघन नहीं कर सकेंगे.
जस्टिस मिनी पुष्करण ने 14 अगस्त को यह आदेश पारित किया, जिसमें अनऑथराइज्ड मर्चेंडाइज सेल्स, कैरेक्टर की नकल और एआई फोटो, डीपफेक और एनिमेटेड वीडियो के निर्माण को शामिल किया गया यानी मेकर्स के अलावा कोई और इस तरह का कंटेंट नहीं बना सकता. यह ऑर्डर अज्ञादत प्रतिवादियों पर भी लागू होता है.
अब कोई नहीं कर सकता ‘तारक मेहता का उल्टा चश्मा’ का कंटेंट का इस्तेमाल
बार एंड बेंच के मुताबिक, इस याचिका की सुनवाई के बाद कोर्ट ने ऑर्डर में कहा कि कोई भी व्यक्ति, मालिक कर्मचारी या एजेंट, किसी भी तरीके से तारक मेहता का उल्टा चश्मा के कंटेंट और डायलॉग्स की होस्टिंग, स्ट्रीमिंग, ब्रॉडकास्ट, कम्युनिकेशन, प्रिजेंटेशन देन उचित नही हैं. इसे कॉपीराइट नियमों का उल्लंघन और रजिस्टर ट्रेडमार्क का उल्लंघन माना जाना जाएगा.
‘तारक मेहता का उल्टा चश्मा’ के मेकर्स ने ये दी थी दलील
‘तारक मेहता का उल्टा चश्मा’ के मेकर्स नीला फिल्म प्रोडक्शंस ने हाईकोर्ट को बताया कि शो के टाइटल, कैरेक्टर, डायलॉग्स और अन्य बौद्धिक संपदा के अधिकार उनके पास हैं. उन्होंने बताया कि विभिन्न सोशल मीडिया अकाउंट, वेबसाइट और चैनल इन अधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं. अनऑथराइज तरीके से उनके प्रोडक्ट को बेच रहे हैं और यहां तक कि शो के कैरेक्टर का यूज करके वीडियो, एनिमेशन, डीपफेक और अश्लील सामग्री भी बना रहे हैं. कोर्ट ने माना कि नीला फिल्म प्रोडक्शंस के पास एक मजबूत मामला है.
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FIRST PUBLISHED : August 17, 2024, 09:11 IST