संवाद न्यूज एजेंसी, मैनपुरी
Updated Sat, 17 Aug 2024 09:59 AM IST
भाभी की बके से काटकर हत्या करने के आरोपी देवर को कोर्ट ने दोषी पाया है। उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। दोषी ने भाई के सामने ही भाभी का कत्ल किया था।
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– फोटो : अमर उजाला
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मैनपुरी के थाना कोतवाली क्षेत्र के गांव गढि़या में आठ साल पहले भाभी की बका से काटकर हत्या करने के दोषी देवर को जिला जज ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 23 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। सजा सुनाने के बाद उसको हिरासत में लेकर जेल भेजा गया है।
गांव गढ़िया की रहने वाली धनदेवी 17 मार्च 2016 को सुबह 10.30 बजे अपने पति कैलाशचंद्र के साथ घर के बाहर बैठी थी। तभी उनका देवर उत्तमचंद्र उर्फ भूरे अपने हाथ में बका लेकर वहां आ गया। उसने अपनी भाभी को गालियां देना शुरू कर दिया। गालियां देने से मना किया तो उसने बका से काटकर हत्या कर दी। शोरगुल सुनकर गांव के लोगों को आते देख भूरे हत्या करने के बाद भाग गया। कैलाश ने अपने भाई भूरे के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी।