पुलिस मुठभेड़ के उपरान्त हत्या के मास्टर माइन्ड आरोपी सहित तीन अभियुक्त गिरफ्तार
सोनभद्र। थाना रॉबर्ट्सगंज पुलिस ने कारोबारी धर्मेन्द्र कुमार पटेल पुत्र ईश्वरी प्रसाद उम्र लगभग 48 वर्ष तथा मंजू देवी पत्नी धर्मेन्द्र पटेल उम्र लगभग 44 वर्ष निवासी ब्रह्मनगर गली नं0-2 थाना रॉबर्ट्सगंज जनपद सोनभद्र की रॉबर्ट्सगंज की उनके व्यवसायिक प्रतिष्ठान के उपर स्थित आवास में अज्ञात व्यक्तियों द्वारा हत्या कर दी थी। साथ ही हत्यारों द्वारा घर में मौजूद सोने व चांदी के आभूषण कीमत लगभग 15 लाख रुपये, 1.5 लाख रुपये नगद व 01 अदद रिवाल्बर 32 बोर व 06 अदद जिन्दा कारतूस, हिसाब-किताब की डायरी, बैंक खातों के पासबुक व चेकबुक तथा भिन्न-भिन्न नामों के ब्लैंक चेक उठा ले गये थे। उक्त घटना के संबंध में थाना रॉबर्ट्सगंज पर मु0अ0सं0 577/2024 धारा 103(1) बी.एन.एस का अभियोग पंजीकृत कर विवेचना प्रचलित की गयी थी।
घटना के अनावरण के लिए पुलिस अधीक्षक सोनभद्र डॉ0 यशवीर सिंह द्वारा अपर पुलिस अधीक्षक मुख्यालय श्री कालू सिंह, क्षेत्राधिकारी नगर डॉ0 चारु द्विवेदी के नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक रॉबर्ट्सगंज, प्रभारी निरीक्षक एसओजी, प्रभारी सर्विलांस, साइबर थाना तथा चौकी प्रभारी रेनुकूट की पुलिस टीम गठित की गयी थी। उक्त सभी टीमों द्वारा घटना के अनावरण हेतु सर्विलांस, सीसीटीवी फुटेज, मैन्युल जानकारी करते हुए अज्ञात अभियुक्तगण के सम्बन्ध में अथक लगन व परिश्रम के साथ आसूचना संकलन किया जा रहा था। आज दिनांक-18.08.2024 की रात्रि में समय करीब 12.40 बजे मुखबिर की सूचना पर खलियारी-रॉबर्ट्सगंज मार्ग पर स्थित मरकरी पुलिया के पास से पुलिस मुठभेड़ के उपरान्त हत्या के मुख्य आरोपी कुन्दन पटेल उर्फ विशाल पुत्र बबुन्दर पटेल निवासी बभनगवां, थाना पन्नूगंज, जनपद सोनभद्र को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके उपरान्त गिरफ्तार अभियुक्त से पूछताछ करने पर उसने घटना में संलिप्त अन्य दो साथियों लवकुश हरिजन पुत्र रामनरायण निवासी ग्राम नौडीहा, थाना पन्नूगंज, सोनभद्र तथा नागेन्द्र सिंह पटेल पुत्र फूल सिंह निवासी ग्राम गिरियां, थाना रामपुर बरकोनिया, सोनभद्र का नाम लेते हुए हम लोगों ने साजिश रच कर दिनांक 10.08.2024 को मैं और लवकुश ने मेरे रिश्ते के मौसा धर्मेन्द्र सिंह पटेल के घर में घुस कर उनकी व उनके पत्नि की चाकू गोदकर हत्या कर दी थी तथा वहां से सोने व चांदी के आभूषण कीमत लगभग 15 लाख रुपये, 1.5 लाख रुपये नगद व 01 अदद रिवाल्बर 32 बोर व 06 अदद जिन्दा कारतूस, हिसाब-किताब की डायरी, बैंक खातों के पासबुक व चेकबुक तथा भिन्न-भिन्न नामों के ब्लैंक चेक उठा ले गये थे । हत्या के कारण के विषय में और कडाई से पूछने पर अभियुक्त द्वारा बताया गया कि मेरे मौसा मेरे जरिये कई लोगों को व्याज पर पैसे दे रखे थे जिसका ब्याज हर महीने मैं वसूल कर उन्हे दिया करता था तथा उन्होने मुझे भी करीब 04 लाख ब्याज पर दे रखे थे जिसका ब्याज प्रत्येक महीने मैं उन्हे नगद ब्याज दिया करता था इस लेन देन का हिसाब किताब उनके द्वारा एक डायरी में अंकित किया गया था व जिन्हे भी ब्याज पर पैसा दिया गया था उनसे ब्लैंक चेक लिया गया था तथा मुझे इस बारे में जानकारी थी कि उनके पास काफी मात्रा में नगद व जेवरात हैं। उनके द्वारा मेरे जरिये ब्याज पर बाटे गये पैसे उनके पास मौजूद नगद व जेवरात के लालच में आकर मेरी नियत खराब हो गयी तब मैने अपने साथियों के साथ साजिश रच कर हत्या की घटना को अंजाम दे दिया । अन्य 02 साथियों के विषय में पूछने पर अभियुक्त द्वारा बताया गया कि वह उरमौरा के पास मेरा इंतजार कर रहे हैं मैं उन्ही से मिलने जा रहा था। इस सूचना पर पुलिस टीम द्वारा अन्य 02 अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर पंजीकृत अभियोग में धारा 109(1), 3(5), 309(6), 332(क) भारतीय न्याय संहिता तथा 3/4/25/27 आर्म्स एक्ट की बढोत्तरी की गयी।