सांकेतिक तस्वीर।
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जमीन के बंटवारे को लेकर पट्टीदार की लाठी-डंडे से पीटकर गैर इरादतन हत्या के मामले में जिला जज संजीव पांडेय की अदालत ने खरगपुर, फूलपुर निवासी मोहन व चिंतावनपुर निवासी उसकी पत्नी के भाई विनोद को दोषी पाया है। अदालत ने दोनों को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास और 20-20 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार खरगपुर, फूलपुर निवासी रामलाल राजभर ने 12 मई 2009 को फूलपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि उसके पिता झांझौर तिराहे पर स्थित दुकान पर चाय पीने जा रहे थे। उसी दौरान मकान व जमीन बंटवारे की रंजिश को लेकर उसके बड़े पिता का लड़का मोहन व उसकी पत्नी का भाई विनोद अपने दो अज्ञात साथियों के साथ उसके पिता को जान से मारने की नियत से लाठी-डंडे से पीटने लगे।
पिता की चीख सुन कर समीप में खेत में पानी भर रहा वादी और उसका भाई श्यामलाल दौड़े तो हमलावर भागने लगे। वह अपने पिता को लेकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।