कानून के जानकारों को कहना है कि आरोपी स्वामी के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी में दो धाराएं दर्ज की गई हैं जो जमानती हैं। इन धाराओं में पुलिस गिरफ्तार तो कर सकती है लेकिन उसे जमानत पर रिहा करना होगा।
स्वयंभू धर्मगुरु स्वामी चैतन्यानंद उर्फ पार्थ सारथी
– फोटो : अमर उजाला
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