सोनभद्र/एबीएन न्यूज। जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी एवं जिला प्रोबेशन अधिकारी के निर्देशानुसार कस्तूरबा बालिका विद्यालय, ब्लॉक दुद्धी में 10 अक्टूबर 2025 को मिशन शक्ति 5.0 के तहत एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, कार्यक्रम में महिला थाना अध्यक्ष दुद्धी, श्रीमती संतु सरोज ने बालिकाओं को टोल फ्री हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी तथा साइबर क्राइम से बचाव के उपायों के बारे में विस्तार से बताया,
जिला मिशन कोऑर्डिनेटर श्रीमती नीतू यति सिंह ने “बाल विवाह को ना, शिक्षा को हां” विषय पर चर्चा करते हुए बाल विवाह रोकथाम एवं उससे होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में बताया, उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत बाल विवाह को अपराध की श्रेणी में रखा गया है, इस कानून का उल्लंघन करने पर एक लाख रुपये का जुर्माना या दो वर्ष तक की कैद अथवा दोनों दंड हो सकते हैं, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार ने विवाह की न्यूनतम आयु लड़कों के लिए 21 वर्ष और लड़कियों के लिए 18 वर्ष निर्धारित की है, इससे कम आयु में किया गया विवाह कानूनी रूप से अमान्य माना जाएगा,
जेंडर स्पेशलिस्ट सीमा द्विवेदी ने बालिकाओं को मासिक धर्म के दौरान स्वच्छता एवं व्यक्तिगत स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की सलाह दी, उन्होंने बालिकाओं को बताया कि नियमित साफ-सफाई और संतुलित खान-पान से शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य बेहतर बना रहता है,
इस अवसर पर विद्यालय की वार्डन विजयलक्ष्मी, शिक्षिकाएं रूपा उपाध्याय, सुमन यादव, महिला थाना की हेड कांस्टेबल एवं अन्य महिला पुलिस कर्मी उपस्थित रहीं, कार्यक्रम के अंत में छात्राओं से संवाद कर उनके प्रश्नों के उत्तर दिए गए,
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