सोनभद्र/एबीएन न्यूज़। जिलाधिकारी श्री बी.एन. सिंह ने जानकारी दी है कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत आगामी 25 नवम्बर 2025 को जिला मुख्यालय स्थित डायट परिसर, रॉबर्ट्सगंज में भव्य सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया जा रहा है। जिलेभर से पात्र लाभार्थी परिवार इस कार्यक्रम में शामिल होकर शासन की महत्वाकांक्षी योजना का लाभ उठा सकेंगे।
जिलाधिकारी ने बताया कि शासन द्वारा निर्धारित प्रावधान के अनुसार प्रति जोड़ा कुल 1,00,000 रुपये का व्यय किया जाएगा। इसमें ₹60,000 की सहायता राशि कन्या के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से अंतरित की जाएगी।
₹25,000 की धनराशि से कन्या को वैवाहिक उपहार सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी।
विवाह आयोजन, भोजन, पंडाल, फर्नीचर, पेयजल, विद्युत एवं अन्य व्यवस्थाओं पर ₹15,000 प्रति जोड़ा खर्च किया जाएगा।
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए आवेदन ऑनलाइन माध्यम से किए जा सकते हैं। इच्छुक व्यक्ति अपनी कन्या के विवाह हेतु cmsvy.upsdc.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
आवेदन के लिए पात्रता एवं आवश्यक शर्तें इस प्रकार है— कन्या का अभिभावक उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हो। कन्या अथवा उसके परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपये से अधिक न हो। विवाह की तिथि पर कन्या की आयु 18 वर्ष, वर की आयु 21 वर्ष पूर्ण हो।
आयु की पुष्टि हेतु ये दस्तावेज मान्य होंगे: विद्यालय का शैक्षिक रिकॉर्ड, जन्म प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र, मनरेगा जॉब कार्ड, आधार कार्ड। कन्या का बैंक खाता, कन्या व वर के पासपोर्ट साइज फोटो आवश्यक।
कार्यक्रम में— निर्धन परिवार की अविवाहित कन्या, विधवा/परित्यक्ता/तलाकशुदा महिला का पुनर्विवाह भी कराया जा सकता है। अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
जिलाधिकारी ने सभी पात्र परिवारों से अपील की है कि वे समय पर ऑनलाइन आवेदन कर इस कल्याणकारी योजना का लाभ उठाएं।
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