गायत्री प्रसाद प्रजापति
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उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति के खिलाफ दुष्कर्म का केस दर्ज कराने वाली चित्रकूट की महिला को फर्जीवाड़े मामले में मंगलवार को हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ से जमानत मिल गई।
स्थानीय गोमती नगर विस्तार थाने में जालसाजी व फर्जीवाड़े के वर्ष 2020 में दर्ज कराए गए मामले में आरोपी महिला की पहली जमानत अर्जी पिछले साल कोर्ट ने खारिज कर दी थी। इसके बाद आरोपी ने यह दूसरी जमानत अर्जी दाखिल की थी। इस फर्जीवाड़े के आरोपों वाले मामले में प्रजापति भी सह अभियुक्त हैं।
न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की एकल पीठ ने यह आदेश आरोपी महिला की दूसरी जमानत अर्जी पर दिया। आरोपी महिला की अधिवक्ता सुनीति सचान का कहना था कि मामले में अभी तक आरोप ही निर्धारित नहीं हुए हैं और महिला 10 सितंबर 2022 से जेल में है।
मामले में अभियोजन को 22 गवाहों का परीक्षण करना है। इसका ट्रायल पूरा होने में काफी समय लगेगा। मामले में आरोपी महिला के बेगुनाह होने की भी दलील दी। उधर, सरकारी वकील ने जमानत अर्जी का विरोध किया। इस पर कोर्ट ने आरोपी महिला की दूसरी जमानत अर्जी को शर्तों के साथ मंजूर किया।