जाजमऊ आगजनी मामले में सुनवाई पर कोर्ट पहुंचे रिजवान सोलंकी
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कानपुर के जाजमऊ आगजनी मामले में आरोपी सपा विधायक इरफान सोलंकी को लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पेशी पर कोर्ट नहीं लाया जा सका। कोर्ट का फैसला भी एक बार फिर टल गया है। एमपीएमएलए सेशन कोर्ट के विशेष न्यायाधीश सत्येंद्र नाथ त्रिपाठी ने अब 26 अप्रैल को लिखित बहस दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।
जाजमऊ की डिफेंस कॉलोनी में स्थित एक प्लाट में रहने वाली नजीर फातिमा के घर में 7 नवंबर 2022 को आग लग गई थी। मामले में इरफान, रिजवान, मो. शरीफ, शौकत अली व इजराइल आटे वाला के खिलाफ मुकदमे की सुनवाई चल रही थी। इरफान के अलावा रिजवान, शौकत अली व इसराइल आटे वाला कानपुर जेल में ही बंद हैं। जबकि जमानत मिलने के बाद मोहम्मद शरीफ की जेल से रिहाई हो चुकी है। अभियोजन और बचाव पक्ष की बहस 1 मार्च को पूरी हो गई थी। इसके बाद कोर्ट ने फैसले के लिए 14 मार्च की तारीख नियत की थी। 14 को शरीफ और शौकत को नई जमानतें दाखिल करने के लिए समय दिया गया था और 19 मार्च की तारीख नियत कर दी गई थी। 19 मार्च को न्यायाधीश के अवकाश पर होने के कारण फैसला टल गया था और 22 मार्च की तारीख फैसले के लिए नियत की गई थी।