साइबर अपराध (सांकेतिक तस्वीर)
– फोटो : Amar Ujala
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केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत आने वाले विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (एफसीआरए) प्रभाग ने अपने अधिकारियों के नाम पर भेजे जा रहे धोखाधड़ी वाले ई-मेल और दस्तावेज के खिलाफ चेतावनी जारी की है। यह चेतावनी कई शिकायतें मिलने के बाद जारी की गई है। जालसाजों ने गृह मंत्रालय के अधिकारी बनकर एफसीआरए सेवाएं हासिल करने के लिए एसोसिएशनों या गैर सरकारी संगठनों से पैसे की मांग की थी।
चेतावनी में कहा गया है कि ऐसे कई मामले सामने आए हैं, जिसमें फर्जी लोगो, फर्जी आधिकारिक ई-मेल पते, गृह मंत्रालय के एफसीआरए के अधिकारियों के नाम का इस्तेमाल करते हुए फर्जी दस्तावेज वाले धोखाधड़ी वाले ई-मेल/संचार भेजे जा रहे हैं। इनमें व्यक्तियों/संघों/एनजीओ को एफसीआरए सेवाएं प्राप्त करने के लिए भुगतान करने के लिए कहा जा रहा है। इसमें कहा गया है कि लोगों को सूचित किया जाता है कि व्यक्तिगत जानकारी या भुगतान का अनुरोध करने वाले ऐसे फर्जी ई-मेल/पत्रों का जवाब नहीं दें।
केवल पोर्टल पर करें भुगतान
परामर्श में कहा गया है कि विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 2010 (एफसीआरए, 2010) के तहत कोई भी सेवा जैसे पंजीकरण, नवीनीकरण, पूर्व अनुमति, विवरण में परिवर्तन, संशोधन का लाभ केवल ऑनलाइन एफसीआरए पोर्टल एफसीआरएऑनलाइन.निक.इन के माध्यम से आवेदन करके उठाया जा सकता है। यदि आवश्यक हो तो ऐसे आवेदन के लिए या किसी एफसीआरए सेवा का लाभ उठाने के लिए भुगतान भी ऑनलाइन भुगतान गेटवे के माध्यम से केवल ऑनलाइन एफसीआरए पोर्टल पर ही किया जाना है।