नई दिल्ली. 26 सालों से एक केस सलमान खान का पीछा नहीं छोड़ रहा. इस केस की वजह से उन्होंने जेल की सलाखों के पीछे सजा भी भुगत ली. लेकिन विश्नोई समाज से ताल्लुक रखने वाले गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए इतना काफी नहीं लगता. 1 अक्टूबर साल 1998 में उस रात सलमान खान अकेले नहीं थे. सलमान के साथ बॉलीवुड के दिग्गज स्टार्स सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे, तब्बू और नीलम भी शिकार पर साथे थे तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के निशाने पर सिर्फ भाईजान और उनके करीबी क्यों?
5 नवंबर साल 1999 में रिलीज हुई फिल्म ‘हम साथ-साथ हैं’ तो याद ही होगी आपको… मल्टीस्टारर फिल्म साल 1999 की ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनीं, लेकिन फिल्म की शूटिंग के सलमान खान एक बड़ी गलती कर बैठे और गलती भी ऐसी, जो पिछले 26 सालों से उनकी पीछा नहीं छोड़ी रही है.
2 चिंकारा और 3 काले हिरणों के शिकार का आरोप
दरअसल, मामला सितंबर-अक्टूबर 1998 का है. तब ये सभी फिल्म ‘हम साथ-साथ हैं’ की शूटिंग के सिलसिले में राजस्थान में थे.सलमान खान और उनके साथियों पर 2 चिंकारा और 3 काले हिरणों (ब्लैक बक) के शिकार का आरोप लगा था. सलमान पर आर्म्स एक्ट के तहत भी केस दर्ज हुआ था. सलमान पर जोधपुर के घोड़ा फार्म हाउस और भवाद गांव में 27-28 सितंबर 1998 की रात हिरणों का शिकार करने का आरोप लगा. वहीं, कांकाणी गांव में 1 अक्टूबर को 2 काले हिरणों के शिकार करने का आरोप लगा.
कितने केस दर्ज हुए थे
शिकार मामले में सलमान पर चार केस दर्ज हुए.
पहला और दूसरा – मथानिया और भवाद में दो चिंकारा के शिकार के लिए दो अलग-अलग मामले
तीसरा मामला- कांकाणी में काले हिरण का शिकार पर, जिसमें जोधपुर अदालत ने सलमान को दोषी करार दिया है.
चौथा मामला- लाइसेंस खत्म होने के बाद भी .32 और .22 बोर की रायफल रखने का. चौथा मामला आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज किया गया.
शिकार करने वाले ते सलमान
कांकाणी गांव शिकार मामले में गवाहों ने कोर्ट में बताया था कि गोली की आवाज सुनकर वे मौके पर पहुंचे थे. शिकार सलमान ने किया था. जीप में उनके साथ सैफ अली, नीलम, सोनाली और तब्बू भी थे. इन पर सलमान को उकसाने का आरोप था. गांववालों को देखकर सलमान मारे गए हिरणों को वहीं छोड़कर गाड़ी लेकर चले गए थे. मामला जब अदालत में पहुंचा तो इसमें फिल्म एक्टर सलमान खान के अलावा सैफ अली खान, नीलम, सोनाली और तब्बु का नाम भी सामने आया है. ये सभी उस दौरान ‘हम साथ साथ है’ फिल्म की शूटिंग कर रहे थे.
जब अदालत में पलटा चश्मदीद
अदालत में मामले की सुनवाई शुरू हुई तो चश्मदीद छोगाराम अपने बयान से पलट गया. उसने अदालत में कहा कि उसे घटना का कुछ भी याद नहीं है और इसलिए उसे काला हिरण शिकार मामले में गवाही देने से मुक्त किया जाए. इसके बाद यह मामला जोधपुर की सीजेएम कोर्ट में चलता रहा.
इस मामले में कितनी बार जेल गए सलमान
इसके बाद 12 अक्टूबर 1998 को इस मामले में पहली बार सलमान खान की गिरफ्तारी हुई थी. पांच दिन जेल में रहने के बाद 17 अक्टूबर 1998 को सलमान जमानत पर जोधपुर जेल से रिहा हो गए थे. इसके बाद 17 फरवरी 2006 को सीजेएम कोर्ट ने सलमान को दोषी करार देते हुए 1 साल की सजा सुनाई. हालांकि हाईकोर्ट ने इस मामले में सलमान खान को बरी कर दिया था. वहीं, सीजेएम कोर्ट ने 10 अप्रैल 2006 को दूसरे मामले में सलमान खान को दोषी करार देते हुए 5 साल की सजा सुनाई थी. इसके बाद 5 अप्रैल 2018 को काला हिरण शिकार मामले में सलमान खान को दोषी करार देते हुए 5 साल की सजा सुनाई गई थी और उन्हें जोधपुर सेंट्रल जेल भेज दिया गया था.
चारों सितारों को कोर्ट ने किया बरी
वहीं सैफ अली खान, नीलम, सोनाली, तब्बू और दुष्यंत सिंह को इस मामले से बरी कर दिया गया था. दरअसल, इसी वजह से लॉरेंस बिश्नोई गैंग सलमान के पीछे पड़े हैं. हालांकि सजा के बाद 7 अप्रैल 2018 को सलमान खान को 50 हजार रुपये के मुचलके पर जमानत मिल गई थी और वो उसी दिन रिहा हो गए थे.
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FIRST PUBLISHED : October 16, 2024, 14:59 IST