लखनऊ/एबीएन न्यूज। सतर्कता जागरूकता अभियान 2025 के अंतर्गत, आरडीएसओ के सतर्कता विभाग द्वारा 25 सितम्बर 2025 को “रेल सेवा (आचरण) नियम, 1966” पर एक ऑनलाइन ज्ञान सत्र आयोजित किया गया। इस सत्र में रेलवे कर्मचारियों द्वारा चल एवं अचल संपत्तियों के लेनदेन और वार्षिक अचल संपत्ति विवरणी प्रस्तुत करने से जुड़े नियमों पर विशेष जोर दिया गया।
सत्र का संचालन प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी/आरडीएसओ श्री अमर नाथ दूबे ने किया। अपने संबोधन में उन्होंने आचरण नियमों का विस्तृत अवलोकन प्रस्तुत करते हुए “सरकार”, “रेलवे सेवक” और “परिवार” जैसी महत्वपूर्ण परिभाषाओं को स्पष्ट किया। उन्होंने सेवा आचरण के मूल सिद्धांत — ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा — पर बल दिया तथा संपत्ति लेनदेन और वार्षिक अचल संपत्ति विवरणी प्रस्तुत करने के दिशा-निर्देशों पर विस्तार से चर्चा की।
श्री दूबे ने व्यावहारिक उदाहरणों के माध्यम से प्रतिभागियों की जिज्ञासाओं का समाधान किया, जिससे विषय की गहरी और प्रभावी समझ सुनिश्चित हो सकी।
इस ज्ञान सत्र में आरडीएसओ, लखनऊ के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ-साथ मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, कोलकाता, जयपुर और भोपाल स्थित क्षेत्रीय इकाइयों से भी अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।
यह सत्र न केवल आचरण नियमों के महत्व को रेखांकित करता है, बल्कि रेलवे सेवकों को ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ अपनी सेवाएं देने के लिए भी प्रेरित करता है।
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